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Mathura News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Thu, 13 Apr 2023 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Thu, 13 Apr 2023 12:26 AM IST
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Life imprisonment for two murder convicts
मथुरा। वर्ष 2013 में दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे युवकों द्वारा उन्हें बचाने आए ग्रामीण की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।5 जून 2013 को बरसाना थाना क्षेत्र के गांव सांखी में अलवाई की तरफ से आ रही एक कार तालाब में गिर गई थी। हादसे की जानकारी मिलने पर गांव सांखी निवासी राजवीर सिंह मौके पर पहुंचा और कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला, लेकिन उन्होंने बजाय राजवीर का शुकि्रया अदा किए उसे गोली मार दी। ग्रामीणों का इसका पता चलते ही उन्होंने कार सवार तीनों युवकों को घेर लिया। इनमें से दो को पकड़ लिया गया, लेकिन तीसरा फरार हो गया। वहीं, राजवीर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में ग्राम प्रधान सांखी रामचरन ने मुकेश राघव पुत्र हरपाल निवासी लोहागढ़ थाना अतरौली अलीगढ़, जितेन्द्र पुत्र बुद्धि सिंह निवासी रहमानपुर थाना सलेमपुर, बुलंदशहर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई एडीजे-सप्तम संजय चौधरी की अदालत में हुई। एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस जांच में पता चला था कि दोनों आरोपी कहीं वारदात करके आए थे और पकड़े जाने के डर से उन्होंने उनकी जान बचाने वाले राजवीर को ही गोली मार दी।
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