फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   justice in son's murder father sent to jail

बेटे की हत्या में दोषी पिता को उम्रकैद

Tue, 04 Feb 2020 11:54 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2020 11:54 PM IST
विज्ञापन
justice  in son's murder father  sent to jail
वृंदावन(मथुरा)। पड़ोसी के घर से रोटी मांग कर खाने पर गुस्साए पिता ने अपने छह वर्षीय बेटे को पीट-पीटकर मार डाला था। मामले में एडीजे अष्टम की कोर्ट ने चार वर्ष बाद दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियुक्त के जीजा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

वारदात 17 मई 2015 में रिफाइनरी क्षेत्र की कॉलोनी गिर्राज वाटिका में हुई। यहां के रहने वाले राजेन्द्र योगी ने अपने छह वर्षीय पुत्र धर्मेन्द्र को पड़ोसी के घर से रोटी मांग कर खाने के बाद गुस्से में न केवल मारपीट की बल्कि उसका सिर दीवार से टकरा दिया था।
विज्ञापन

इससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद वह मौके से भाग गया था। बाद में अभियुक्त के जीजा कुशलपाल ने राजेंद्र योगी के खिलाफ थाना रिफाइनरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई एडीजे अष्टम के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत में हुई। इसमें एडीजीसी ने आठ गवाह पेश किये। न्यायालय ने दोषी पिता को आजीवन कारावास तथा एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।
एडीजीसी ऊधम सिंह ने बताया कि अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास झेलना पड़ेगा। वारदात के बाद से अभियुक्त जेल में है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed