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Mathura News: जानलेवा हमला करने पर दो महिला समेत चार को 5-5 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Apr 2025 01:02 AM IST
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Four people including two women sentenced to 5 years each for murderous attack
मथुरा। जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने शनिवार को युवक पर जानलेवा हमला करने वाली दो महिलाओं समेत चार लोगों को पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12500-12500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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हाइवे थाना क्षेत्र के नौगांव में रहने वाले मानवेंद्र उर्फ मानपाल पर 16 मई 2021 की शाम को गांव के ही एक परिवार के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में वह घायल हो गए थे। इसपर पीड़ित ने गुड्डू, रविंद्र, मोतिनी पत्नी गुड्डू व रेशमा पत्नी हिमांशु सहित पांच लोगों के खिलाफ हाइवे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों में एक नाबालिग का नाम भी शामिल था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। शनिवार को जिला जज आशीष गर्ग की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान तमाम साक्ष्य व गवाहों के आधार पर जिला जज ने चार आरोपियों पर दोषी पाया। वहीं नाबालिक की किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है।
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