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हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा
अमर उजाला मथुरा
Updated Sat, 10 Dec 2016 12:51 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश जेपी तिवारी ने हत्या के एक मामले में पिता और पुत्र को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। दो आरोपियों का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता नंद कुमार तिवारी ने बताया कि वादी प्रभु ने थाना हाईवे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 सितंबर 2012 को उसका भाई रघुनाथ मथुरा से बिरजापुर घर जा रहा था। तभी बिरजापुर में घर के सामने भाई रघुनाथ को चाचा केशव, केशव के बेटे शिव सिंह, अशोक और गोपाल ने घेर लिया।
आवाज सुनकर वादी और उसका भाई मुकेश भी अपने भाई को बचाने आ गए। इसी बीच भाई मुकेश के गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में अपर सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना।
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इसके बाद दोष सिद्ध होने पर केशव और शिव सिंह को उम्र कैद की सजा व 32-32 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अशोक और गोपाल का जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता नंद कुमार तिवारी ने बताया कि वादी प्रभु ने थाना हाईवे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 सितंबर 2012 को उसका भाई रघुनाथ मथुरा से बिरजापुर घर जा रहा था। तभी बिरजापुर में घर के सामने भाई रघुनाथ को चाचा केशव, केशव के बेटे शिव सिंह, अशोक और गोपाल ने घेर लिया।
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आवाज सुनकर वादी और उसका भाई मुकेश भी अपने भाई को बचाने आ गए। इसी बीच भाई मुकेश के गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में अपर सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना।
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इसके बाद दोष सिद्ध होने पर केशव और शिव सिंह को उम्र कैद की सजा व 32-32 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अशोक और गोपाल का जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।