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नास्तिक आंदोलन के आयोजक पर मुकदमा दर्ज
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Tue, 01 Nov 2016 12:13 AM IST
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क्राइम
- फोटो : demo
धार्मिक ग्रंथों और संत-संन्यासियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले स्वामी बालेंदू के खिलाफ सोमवार देर रात 295 ए और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी के आदेश के बाद वृंदावन पुलिस ने यह कार्रवाई की। सोमवार शाम डाक से प्राप्त हुए सात पन्नों के शिकायती पत्र पर 150 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हैं।
विदित हो कि 14 अक्तूबर को परिक्रमा मार्ग स्थित अम्माजी होटल पर नास्तिक सम्मेलन के आयोजक स्वामी बालेंदू की विवादित टिप्पणी के बाद नगर में भारी आक्रोश फैल गया। संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम समाज ने भी इसका विरोध किया।
पिछले दिनों एसएसपी से मामले की जांच कर बालेेंदू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दिया। इसमें चतु: संप्रदाय विरक्त परिषद के महंत फूलडोल बिहारीदास, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नवल गिरी, आचार्य बद्रीश, सपा नगर अध्यक्ष नारायण, संत जयकृष्णदास, मृदुलकांत शास्त्री, श्रीकृष्ण सरस, रमेश पुजारी सहित 150 लोगाें ने हस्ताक्षर किए हैं। कोतवाली प्रभारी उदयवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
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विदित हो कि 14 अक्तूबर को परिक्रमा मार्ग स्थित अम्माजी होटल पर नास्तिक सम्मेलन के आयोजक स्वामी बालेंदू की विवादित टिप्पणी के बाद नगर में भारी आक्रोश फैल गया। संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम समाज ने भी इसका विरोध किया।
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पिछले दिनों एसएसपी से मामले की जांच कर बालेेंदू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दिया। इसमें चतु: संप्रदाय विरक्त परिषद के महंत फूलडोल बिहारीदास, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नवल गिरी, आचार्य बद्रीश, सपा नगर अध्यक्ष नारायण, संत जयकृष्णदास, मृदुलकांत शास्त्री, श्रीकृष्ण सरस, रमेश पुजारी सहित 150 लोगाें ने हस्ताक्षर किए हैं। कोतवाली प्रभारी उदयवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
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