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बीमा कंपनी का कारनामा: सड़क हादसे में हुई मौत, हार्टअटैक बताकर किया क्लेम रिजेक्ट; मृतक की पत्नी को मिला न्याय

Tue, 31 Dec 2024 01:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संंवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संंवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 31 Dec 2024 01:30 PM IST
सार

बीमा कंपनी ने मृत व्यक्ति की पत्नी के साथ ऐसा खेल खेला कि बीमा राशि पाने के लिए उसे उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण लेनी पड़ी। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि पीड़िता को बीमा की राशि प्रदान करे। 

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Accident was termed as heart attack, fine imposed
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में सड़क दुर्घटना में मरे पति के बीमा की धनराशि पाने के लिए महिला ठोकर खाती रही। कहीं से न्याय नहीं मिला तो उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया। आयोग ने महिला के वाद की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 18.60 लाख रुपये की धनराशि देने के आदेश दिए हैं।
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गोवर्धन के पाडल ओमनगर निवासी ओमपाल उर्फ ओमपाल सिंह की 5 नवंबर 2023 को गोवर्धन छाता रोड पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। ओमप्रकाश ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से 20 लाख रुपये का 4 जनवरी 2023 से 3 जनवरी 2024 तक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कराया था। पालिसी में पत्नी नामिनी थी। उन्होंने बीमा का क्लेम किया। कंपनी ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि बीमा धारक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसलिए बीमा की धनराशि नहीं दी जा सकती है।
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पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां एक अप्रैल 2024 को वाद दायर किया। इसमें उन्होंने दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मयूर बिहार धौली प्याऊ शाखा प्रबंधक, मुंबई के रीजनल ऑफिस-1 के क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रतिवादी बनाया। मामले की सुनवाई आयोग अध्यक्ष नवनीत कुमार की अध्यक्षता में छवि सिंघल और मनीष परमार की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान बेंच ने माना कि बीमा कंपनी ने क्लेम न देकर सेवा में कमी की है। इसलिए बेंच ने मृतक की पत्नी को बीमित धनराशि 20 लाख रुपये के सापेक्ष 18.20 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
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