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Mainpuri News: मां ने बेटी के क्लेम की धनराशि बैंक से निकाली
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किशनी। बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले नंदगोपाल के क्लेम की रकम निकालने के मामले में अब उनकी पत्नी सुशीला देवी से वसूली की जाएगी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) कोर्ट ने रिकवरी का आदेश जारी कर तहसीलदार किशनी को वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
हरराजपुर निवासी राजाराम के पुत्र नंद गोपाल बस चालक थे। वर्ष 1997 में बस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद क्लेम के मुकदमे में 21 मार्च 2001 को नंदगोपाल की पत्नी सुशीला देवी और नाबालिग बेटी सारिका उर्फ शालिनी को 1,47,895 रुपये देने का आदेश हुआ था। उस समय सारिका नाबालिग थी। इसलिए कोर्ट ने उसके बालिग होने तक उसकी धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रखने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि सुशीला देवी ने बेटी के हिस्से की जमा रकम बैंक से निकाल ली। इसके बाद सारिका उर्फ शालिनी पत्नी आदित्य दीक्षित निवासी कुरसंडा ने वर्ष 2015 में एमएसीटी कोर्ट में अपील की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने धनराशि की वसूली के आदेश जारी किए हैं।
आदित्य दीक्षित ने बताया कि सुशीला देवी ने बेटी की मूल धनराशि 1,47,895 रुपये जमा की थी। कोर्ट से बैंक ब्याज की गणना के आधार पर कुल 17,37,108 रुपये की वसूली निर्धारित की गई है। तहसीलदार किशनी भारत मौर्य ने बताया कि आदेश मिल गया है। अब इस संबंध में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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हरराजपुर निवासी राजाराम के पुत्र नंद गोपाल बस चालक थे। वर्ष 1997 में बस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद क्लेम के मुकदमे में 21 मार्च 2001 को नंदगोपाल की पत्नी सुशीला देवी और नाबालिग बेटी सारिका उर्फ शालिनी को 1,47,895 रुपये देने का आदेश हुआ था। उस समय सारिका नाबालिग थी। इसलिए कोर्ट ने उसके बालिग होने तक उसकी धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रखने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि सुशीला देवी ने बेटी के हिस्से की जमा रकम बैंक से निकाल ली। इसके बाद सारिका उर्फ शालिनी पत्नी आदित्य दीक्षित निवासी कुरसंडा ने वर्ष 2015 में एमएसीटी कोर्ट में अपील की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने धनराशि की वसूली के आदेश जारी किए हैं।
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आदित्य दीक्षित ने बताया कि सुशीला देवी ने बेटी की मूल धनराशि 1,47,895 रुपये जमा की थी। कोर्ट से बैंक ब्याज की गणना के आधार पर कुल 17,37,108 रुपये की वसूली निर्धारित की गई है। तहसीलदार किशनी भारत मौर्य ने बताया कि आदेश मिल गया है। अब इस संबंध में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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