{"_id":"6a85efea5e26fce1b7062141","slug":"mainpuri-news-unaurthorised-clinik-sealed-mainpuri-news-c-174-1-sagr1037-165107-2026-08-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mainpuri News: अनाधिकृत डेंटल क्लीनिक सील, संचालक पर प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mainpuri News: अनाधिकृत डेंटल क्लीनिक सील, संचालक पर प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मैनपुरी। स्वास्थ्य विभाग ने थाना एलाऊ क्षेत्र के भांवत में संचालित एक अनाधिकृत डेंटल क्लीनिक पर बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर क्लीनिक को तत्काल सील कर दिया गया है। क्लीनिक संचालक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त तहरीर के अनुसार, भांवत निवासी शिववीर सिंह नामक व्यक्ति की ओर से यह क्लीनिक चलाया जा रहा था। अवैध क्लीनिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, 13 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस क्लीनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय क्लीनिक संचालित पाया गया, लेकिन संचालक किसी भी प्रकार का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद, विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को सील कर दिया गया और संचालक को नोटिस जारी किया गया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध और गैर-पंजीकृत चिकित्सा प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक निरीक्षण अभियान का एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि संचालक शिववीर सिंह के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 की धारा 15(3) के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 210 और 211 के अंतर्गत भी प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। थाना एलाऊ पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त तहरीर के अनुसार, भांवत निवासी शिववीर सिंह नामक व्यक्ति की ओर से यह क्लीनिक चलाया जा रहा था। अवैध क्लीनिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, 13 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस क्लीनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय क्लीनिक संचालित पाया गया, लेकिन संचालक किसी भी प्रकार का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद, विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को सील कर दिया गया और संचालक को नोटिस जारी किया गया।
विज्ञापन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध और गैर-पंजीकृत चिकित्सा प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक निरीक्षण अभियान का एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि संचालक शिववीर सिंह के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 की धारा 15(3) के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 210 और 211 के अंतर्गत भी प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। थाना एलाऊ पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन