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Mainpuri News: गैर-इरादतन हत्या की कोशिश के दोषी को चार साल की सजा

Thu, 08 Oct 2026 11:38 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 08 Oct 2026 11:38 PM IST
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Convict sentenced to four years for attempted culpable homicide
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2008 में गैर इरादतन हत्या की कोशिश के एक मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सदर कोतवाली में 9 जून 2008 को गैर-इरादतन हत्या की कोशिश का एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें गांव ब्योंती खुर्द के रहने वाले दिनेश सिंह को नामजद किया गया था। विवेचक ने जांच की और साक्ष्य आदि न्यायालय में पेश किए, आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। बृहस्पतिवार को न्यायालय एफटीसी द्वितीय कमल सिंह ने दिनेश को दोषी साबित होने पर चार साल कारावास की सजा सुनाई।
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