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अदालत ने कैदी का उपचार कराने का दिया आदेश
ब्यूरो/ अमर उजाला, बांदा
Updated Mon, 16 Feb 2015 11:53 PM IST
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दोहरे हत्याकांड के मामले में हमीरपुर जेल में बंद कैदी की मारपीट के मामले
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में सोमवार को एडीजे विजय शंकर उपाध्याय ने जेल अधीक्षक हमीरपुर को कैदी
का उपचार कराने के निर्देश दिए हैं।
वर्ष 2011 में शहर के मोहल्ला नयापुरा नैकाना निवासी राकेश ने मोहल्ले के ही दो सगे भाइयाें को जिला अस्पताल में दौड़ा-दौड़ाकर गोलियाें से भून डाला था। दोहरे हत्याकांड में राकेश को हमीरपुर जिला कारागार में भेज दिया गया था।
कैदी राकेश के अधिवक्ता मुरारीलाल अग्रवाल ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोबा की अदालत में कैदी का इलाज कराए जाने की अर्जी दी थी। अदालत के आदेश पर कैदी को सोमवार को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया।
कैदी के शरीर में चोटें पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोबा ने जेल अधीक्षक हमीरपुर को कैदी का बेहतर इलाज कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही परिजनों को मिलने से न रोकने का भी आदेश दिया।
सोमवार को राकेश के कोर्ट में आने की खबर फैलते ही कैदी के परिजन और मोहल्ले के लोग उसे देखने के लिए न्यायालय परिसर में पहुंच गए।
वर्ष 2011 में शहर के मोहल्ला नयापुरा नैकाना निवासी राकेश ने मोहल्ले के ही दो सगे भाइयाें को जिला अस्पताल में दौड़ा-दौड़ाकर गोलियाें से भून डाला था। दोहरे हत्याकांड में राकेश को हमीरपुर जिला कारागार में भेज दिया गया था।
कैदी राकेश के अधिवक्ता मुरारीलाल अग्रवाल ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोबा की अदालत में कैदी का इलाज कराए जाने की अर्जी दी थी। अदालत के आदेश पर कैदी को सोमवार को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया।
कैदी के शरीर में चोटें पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोबा ने जेल अधीक्षक हमीरपुर को कैदी का बेहतर इलाज कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही परिजनों को मिलने से न रोकने का भी आदेश दिया।
सोमवार को राकेश के कोर्ट में आने की खबर फैलते ही कैदी के परिजन और मोहल्ले के लोग उसे देखने के लिए न्यायालय परिसर में पहुंच गए।