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निर्वाचन व्यय की जांच के लिए डीएम ने बनाई समिति
अमर उजाला ब्यूरो महोबा।
Updated Fri, 09 Oct 2015 11:53 PM IST
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महोबा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेश्वर सिंह ने प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि से उनके द्वारा चुनाव में किए जा रहें खर्चों पर नजर रखने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। ताकि हर प्रत्याशी के खर्चों पर आयोग की पैनी नजर रह सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट वीरेश्वर सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। उक्त कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य होंगे। कमेटी द्वारा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो भी व्यय प्रत्याशियों द्वारा किया जाएगा उसका लेखा जोखा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप पर तैयार कर रिटर्निंग आफीसर को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी अपना व्यय विवरण अविलंब सहायक रिटर्निंग आफीसर को देंगे। लेखा व्यय नियंत्रक वित्त लेखाधिक ारी बेसिक शिक्षा क ो विवरण देने के बाद समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी भी प्रत्याशी द्वारा गलत आंकडे़ पाए जाते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त की जा सकती है। प्रत्याशियों को समय पर लेखा जोखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट वीरेश्वर सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। उक्त कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य होंगे। कमेटी द्वारा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो भी व्यय प्रत्याशियों द्वारा किया जाएगा उसका लेखा जोखा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप पर तैयार कर रिटर्निंग आफीसर को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी अपना व्यय विवरण अविलंब सहायक रिटर्निंग आफीसर को देंगे। लेखा व्यय नियंत्रक वित्त लेखाधिक ारी बेसिक शिक्षा क ो विवरण देने के बाद समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी भी प्रत्याशी द्वारा गलत आंकडे़ पाए जाते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त की जा सकती है। प्रत्याशियों को समय पर लेखा जोखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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