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अस्पताल में तोड़फोड़ व स्टाफ से अभद्रता पर होगी जेल

Mon, 05 Sep 2016 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, महोबा
अमर उजाला ब्यूरो, महोबा Updated Mon, 05 Sep 2016 11:03 PM IST
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Demolition and prison staff at the hospital will be on indecency
अस्पताल में लगाए गए कानून से संबंधित बोर्ड - फोटो : अमर उजाला
जिला अस्पताल में तोड़फोड़ और डाक्टरों व कर्मचारियों से अभद्रता करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा करना गैर जमानती अपराध है। इसके लिए दोषी को तीन साल तक की सजा व 50 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही जिला अस्पताल में गुटखा, बीड़ी व सिगरेट का सेवन करना अब मरीजों व तीमारदारों को महंगा पड़ेगा। उधर, सोमवार को अस्पताल में
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जगह-जगह कार्रवाई से संबंधित बोर्ड लगाए गए। वहीं, अस्पताल में गुटखा का सेवन कर रहे आधा दर्जन लोगों से जुर्माना वसूला गया। जिला अस्पताल के सीएमएस डा. उदयवीर सिंह ने बताया कि अस्पताल में अराजकता, तोड़फोड़ व कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2013 के अंतर्गत अस्पताल के अंदर
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तोड़फोड़ व कर्मचारियों से अभद्रता करने वालों को तीन साल कैद व 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही संबंधित व्यक्ति व समूह से नुकसान की दोगुना राशि वसूली जाएगी। इसके लिए अस्पताल में जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं।
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