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दरोगा, सिपाही समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
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कबरई (महोबा)। कस्बा कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में बंद कबरई थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, क्रशर कारोबारी सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होगी।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अब तक कई बार सुनवाई की तारीख आगे बढ़ चुकी है। इस मामले के मुख्य आरोपी एक लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार अभी फरार है।
क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। 13 सितंबर 2020 को गले में गोली लगने से इंद्रकांत की मौत हो गई थी।
एसआईटी की जांच के बाद भ्रष्टाचार व आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। चार आरोपी जेल में हैं। वहीं, मणिलाल पाटीदार को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पांच मई को चारों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन टाल दी गई थी। अब 11 मई को इस मामले में सुनवाई होगी।
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उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अब तक कई बार सुनवाई की तारीख आगे बढ़ चुकी है। इस मामले के मुख्य आरोपी एक लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार अभी फरार है।
क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। 13 सितंबर 2020 को गले में गोली लगने से इंद्रकांत की मौत हो गई थी।
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एसआईटी की जांच के बाद भ्रष्टाचार व आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। चार आरोपी जेल में हैं। वहीं, मणिलाल पाटीदार को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पांच मई को चारों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन टाल दी गई थी। अब 11 मई को इस मामले में सुनवाई होगी।