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पूर्व एसओ, कारोबारी की जमानत पर सुनवाई टली

Thu, 05 May 2022 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 May 2022 11:39 PM IST
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कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में निरुद्घ तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, क्रशर कारोबारी सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अब सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 मई निर्धारित की है।
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क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी पाटीदार पर छह लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। 13 सितंबर 2020 को गोली लगने से इंद्रकांत की मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच के बाद भ्रष्टाचार व आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया था। चार आरोपी जेल में हैं जबकि तत्कालीन एक लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल को पुलिस आजतक नहीं पकड़ सकी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पांच मई को चारों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होना थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके चलते सुनवाई की अगली तारीख 11 मई कर दी गई है।
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