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बदली व्यवस्था: अलग-अलग दिन सुनवाई करेंगे जज
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महोबा। कोरोना संक्रमण के चलते अब जिला एवं सत्र न्यायालय में व्यवस्था बदली गई है। यहां सुनवाई के लिए न्यायाधीश के अलग-अलग दिन तय किए गए हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर यह बदलाव हुआ है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सुनील कुमार ने बताया कि जिला जज देवेंद्र सिंह प्रथम हर दिन जिला एवं सत्र न्यायालय का कार्य देखेंगे। मंगलवार व गुरुवार को न्यायाधीश संदीपा यादव व न्यायाधीश अवनीश कुुमार राय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय का कार्य देखेंगे।
इसी तरह न्यायाधीश अलका चौधरी, सुमित गुप्ता, अर्पिता सिंह व विवेक प्रजापति अपने-अपने न्यायालय का काम देखेंगे। इसी तरह सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार पालीवाल, संतोष कुमार यादव व राकेश कुमार गौतम देखेंगे। सुनील कुमार, ज्योत्सना यादव व अमन शुक्ला अपने-अपने न्यायालय का कार्य देखेंगे।
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प्रभारी सचिव ने बताया कि न्यायालयों से संबंधित रिमांड का कार्य या कोर्ट बंद होने की स्थिति में कार्य वीडियो कांफ्रेसिंग से किया जाएगा। केंद्रीय फाइलिंग काउंटर में नए वाद व प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जिन्हें सीआईएस (केस इनफार्मेशन सिस्टम) पर दर्ज किया जाएगा।
इसमें संबंधित अधिवक्ता व वादकारी का विवरण दर्ज होना अनिवार्य होता है। उन्होंने अधिवक्ताओं से वादकारियों को कार्रवाई में सम्मिलित न करने की अपील की है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सुनील कुमार ने बताया कि जिला जज देवेंद्र सिंह प्रथम हर दिन जिला एवं सत्र न्यायालय का कार्य देखेंगे। मंगलवार व गुरुवार को न्यायाधीश संदीपा यादव व न्यायाधीश अवनीश कुुमार राय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय का कार्य देखेंगे।
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इसी तरह न्यायाधीश अलका चौधरी, सुमित गुप्ता, अर्पिता सिंह व विवेक प्रजापति अपने-अपने न्यायालय का काम देखेंगे। इसी तरह सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार पालीवाल, संतोष कुमार यादव व राकेश कुमार गौतम देखेंगे। सुनील कुमार, ज्योत्सना यादव व अमन शुक्ला अपने-अपने न्यायालय का कार्य देखेंगे।
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प्रभारी सचिव ने बताया कि न्यायालयों से संबंधित रिमांड का कार्य या कोर्ट बंद होने की स्थिति में कार्य वीडियो कांफ्रेसिंग से किया जाएगा। केंद्रीय फाइलिंग काउंटर में नए वाद व प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जिन्हें सीआईएस (केस इनफार्मेशन सिस्टम) पर दर्ज किया जाएगा।
इसमें संबंधित अधिवक्ता व वादकारी का विवरण दर्ज होना अनिवार्य होता है। उन्होंने अधिवक्ताओं से वादकारियों को कार्रवाई में सम्मिलित न करने की अपील की है।