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Maharajganj News: रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान किया तो देना होगा 2 हजार का जुर्माना

Tue, 23 Jun 2026 02:22 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jun 2026 02:22 AM IST
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Smoking on railway station premises will attract a fine of 2,000.
बिना टिकट यात्रा करने पर देना होगा न्यूनतम 500 रुपये का अर्थ दंड
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ट्रेन में किन्नर भी यात्री से नहीं मांग सकते हैं बधाई
महराजगंज। ट्रेन व स्टेशन परिसर में सुरक्षा और सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए रेलवे प्रशासन ने जुर्माने की दरों में संशोधन किया है। ट्रेन या स्टेशन परिसर में धूम्रपान पर अब 250 की बजाए 2,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। आनंद नगर रेलवे स्टेशन जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि संशोधित अर्थदंड 20 जून से लागू है।
बीते शनिवार से रेलवे ने जुर्माने की दरों में संशोधन कर नई दरों को लागू कर दिया है। अब नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि को आठ गुना तक बढ़ा दिया गया है। जीआरपी के मुताबिक, स्थानांतरित टिकट पर यात्रा करते मिलने पर टिकट जब्ती की जाएगी और न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। रेलवे परिसर में फेरी, भीख या बधाई मांगने वाले भी जुर्माना भरेंगे। उनसे अब 2 हजार जुर्माना लिया जाएगा।
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नशे की अवस्था में उपद्रव, अभद्र भाषा प्रयोग करते मिलने पर 1000 रुपये और पुनरावृत्ति होने पर 5000 रुपये का जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान किया गया है। स्टेशन क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पर 500 रुपये, महिला कोच अथवा आरक्षित सीट पर अनधिकृत पुरुष यात्री मिलने पर 2500 रुपये, आपत्तिजनक एवं खतरनाक वस्तुओं के साथ यात्रा करते पाए जाने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने की व्यवस्था लागू की गई है।
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वर्जन

ट्रेन अथवा रेलवे स्टेशन परिसर में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लगने वाले जुर्माने की राशि की पुरानी दरों को संशोधित किया गया है। अब पहले की अपेक्षा अधिक अर्थदंड देना होगा। 20 जून से नई दरों को लागू कर दिया गया है।
-पंकज यादव, जीआरपी थानाध्यक्ष, आनंदनगर रेलवे
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