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ग्राम प्रधान सहित तीन के विरूद्ध गबन व धोखाधड़ी का केस

Sat, 02 Mar 2019 10:42 PM IST
राकेश पांडेय ब्यूरो/अमर उजाला महराजगंज
ब्यूरो/अमर उजाला महराजगंज Published by: राकेश पांडेय Updated Sat, 02 Mar 2019 10:42 PM IST
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ग्राम प्रधान सहित तीन के विरूद्ध गबन व धोखाधड़ी का केस
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महराजगंज। बृजमनगंज के एडीओ पंचायत ने धोखाधड़ी व गबन के मामले में ग्राम पंचायत लेहड़ा के प्रधान, ग्राम सचिव व एडीओ आईएसबी के विरुद्ध धोखाधड़ी व गबन का केस दर्ज कराया है। मुख्य विकास अधिकारी की जांच में उजागर हुआ है कि उक्त गांव में नियम विरुद्ध खरीदारी व भुगतान किया गया है।
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एडीओ पंचायत बृजमनगंज विनय स्वरूप मिश्र ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि सीडीओ ने 18 फरवरी को ग्राम पंचायत लेहड़ा का निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह तथ्य उजागर हुआ कि बिना ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पास हुए 20 कूड़ेदान की खरीदारी की गई। खरीद भी नियम विरुद्ध की गई। कोटेशन को लेकर भी कई खामियां सामने आईं। कूड़ेदान की आपूर्ति के लिए भी ग्राम सचिव द्वारा कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। मात्र कोटेशन के आधार पर 20 कूड़ेदान का एक लाख 34 हजार भुगतान कर दिया गया। कूड़ेदान की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
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इसी प्रकार गांव में विभिन्न स्थानों पर कुल 20 सोलर लाइट लगाया गया है। जबकि ग्राम पंचायत की खुली बैठक में 16 सोलर लाइट का ही प्रस्ताव पास हुआ हेै। ग्राम सचिव द्वारा दस सोलर लाइट का दो लाख 33 हजार 500 रुपये तथा पुन: दस सोलर लाइट का दो लाख 19 हजार का भुगतान किया गया। जबकि शासनादेश के अनुसार एक लाख से अधिक धनराशि से खरीदारी टेंडर के आधार पर की जाती है। ऐसे में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव द्वारा वित्तीय नियमों के विपरीत मात्र बिल प्राप्त कर बड़ी धनराशि का भुगतान कर दिया, जो वित्तीय अनियमितता के साथ सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसी प्रकार गांव में 38 स्ट्रीट लाइट लगाया गया। प्रथम बार 38 स्ट्रीट लाइटों का वित्तीय नियमों की अनदेखी कर शासकीय धन की क्षति पहुंचाई गई।
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थानाध्यक्ष बृजमनगंज गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि ग्राम लेहड़ा के प्रधान रमाशंकर यादव, ग्राम सचिव विष्णु प्रिया दूबे व अवनींद कुमार पांडेय के विरुद्ध धोखाधड़ी, गबन की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है।
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