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Maharajganj News: 27 साल पुराने मामले में दोषी को एक दिन की सजा

Sun, 12 Oct 2025 01:22 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 12 Oct 2025 01:22 AM IST
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Convict sentenced to one day in 27-year-old case
महराजगंज। फरेंदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मार-पीट और गाली-गलौच के एक पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त राम अधार को सजा सुनाई है। अभियुक्त राम अधार, जो गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का निवासी है को न्यायालय ने दोषी पाया। अदालत ने उसे एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 1100 रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही, चेतावनी दी गई कि यदि जुर्माना राशि जमा नहीं की गई तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 1998 का है। उस समय फरेंदा थाने में राम अधार के खिलाफ मार-पीट और गाली-गलौच का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की और इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया।
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