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छह प्रश्नों के उत्तर दो, डीएल लो
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2016 12:23 AM IST
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निरीक्षण करते उपपरिवहन आयुक्त डीके त्रिपाठी और आरटीओ।
- फोटो : अमर उजाला
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महराजगंज। एआरटीओ कार्यालय का बुधवार को उप परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी और आरटीओ डाक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। उप परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूरे जोन में कंपनी के कुछ मालिक, डीलर व एजेंसी वाले रजिस्ट्रेशन टैक्स चोरी कर रहे हैं।
इसको रोकने के लिए परिवहन कार्यालय के अधिकारियों को समय समय पर चेक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इन लोगों को गाड़ियों के मूल्य पर टैक्स वसूलने को कहा गया है। माल, सामान या गाड़ी क्रय-विक्रय में प्रयुक्त होने वाले फार्म-19 का ब्योरा रखने की हिदायत दी गई है। जिले के कंपनी मालिकों, डीलर व एजेंसियों को सात दिन के अंदर अपना डिटेल विभाग को देना होगा, जिससे कर चोरी को रोका जा सके। ऐसा न करने वाले कंपनी मालिकों, डीलर व एजेंसियों की जांच राजपत्रित अधिकारी से कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर व्यावसायिक प्रमाण निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी गड़बड़ी पर छह माह की सजा भी हो सकती है।
आरटीओ डाक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एआरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए उनका कंप्यूटर टेस्ट करवाया जाएगा। दस प्रश्नों के उत्तर कंप्यूटर के जरिए देने होंगे। छह उत्तर सही होने पर उनको पास लिया जाएगा और उनका ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल बन जाएगा। जो आवेदक छह प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाएंगे उनको सात दिन उसके बाद पंद्रह दिन बाद दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा।
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उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मात्र तीस रुपये से 60 रुपये तक की फीस लगेगी। एआरटीओ एसपी श्रीवास्तव ने बताया की अधिकारियों ने वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, स्टोर रूम व कंप्यूटर रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एएम हुदा, राजेंद्र गुप्ता, अभिषेक श्रीवास्तव, महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
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इसको रोकने के लिए परिवहन कार्यालय के अधिकारियों को समय समय पर चेक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इन लोगों को गाड़ियों के मूल्य पर टैक्स वसूलने को कहा गया है। माल, सामान या गाड़ी क्रय-विक्रय में प्रयुक्त होने वाले फार्म-19 का ब्योरा रखने की हिदायत दी गई है। जिले के कंपनी मालिकों, डीलर व एजेंसियों को सात दिन के अंदर अपना डिटेल विभाग को देना होगा, जिससे कर चोरी को रोका जा सके। ऐसा न करने वाले कंपनी मालिकों, डीलर व एजेंसियों की जांच राजपत्रित अधिकारी से कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर व्यावसायिक प्रमाण निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी गड़बड़ी पर छह माह की सजा भी हो सकती है।
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आरटीओ डाक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एआरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए उनका कंप्यूटर टेस्ट करवाया जाएगा। दस प्रश्नों के उत्तर कंप्यूटर के जरिए देने होंगे। छह उत्तर सही होने पर उनको पास लिया जाएगा और उनका ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल बन जाएगा। जो आवेदक छह प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाएंगे उनको सात दिन उसके बाद पंद्रह दिन बाद दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा।
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उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मात्र तीस रुपये से 60 रुपये तक की फीस लगेगी। एआरटीओ एसपी श्रीवास्तव ने बताया की अधिकारियों ने वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, स्टोर रूम व कंप्यूटर रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एएम हुदा, राजेंद्र गुप्ता, अभिषेक श्रीवास्तव, महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।