फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   women who wrote false case shoud be sent to jail

झूठा मुकदमा लिखाने में महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Sat, 04 Dec 2021 01:15 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 04 Dec 2021 01:15 AM IST
विज्ञापन
women who wrote false case shoud be sent to jail
ललितपुर। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नेहरूनगर में एक व्यक्ति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराकर परेशान करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच में आरोप झूठे मिलने पर महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नेहरूनगर निवासी धनीराम ने कोतवाली पुलिस ने तहरीर देकर बताया कि उसके मोहल्ला की ही पूजन ने न्यायालय के माध्यम से उसके पिता भोला प्रसाद एवं उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया था और समझौते के नाम पर उसे एक बार पचास हजार और दूसरी बार पच्चीस हजार रुपये लिए थे। इसके बाद अब दो दिसंबर को फिर से उसके खिलाफ उक्त महिला ने कोतवाली में झूठे आरोप में फंसाने का प्रार्थना पत्र दिया है, जबकि वह ग्राम पवा थाना तालबेहट में ओम साईं ट्रेवेल्स का चार पहिया वाहन चला रहा था। यह महिला आए दिन धमकी देती है कि उसे पैसा दो अन्यथा वह अपनी लड़की की छेड़खानी या दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में जेल भिजवा देगी। इस महिला वे वह काफी परेशान है। कोतवाली पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि पूर्व में दर्ज मुकदमा भी झूठा पाया था और महिला की दूसरी शिकायत भी झूठी पाई गई। इस पर कोतवाली पुलिस ने अब उक्त व्यक्ति की तहरीर के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed