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Lalitpur News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की सजा
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ललितपुर। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती की अदालत ने सात वर्ष पूर्व कोचिंग जा रही छात्रा को रोककर छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
कोतवाली अंतर्गत एक मोहल्ला के व्यक्ति ने सात वर्ष पूर्व कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि पांच नवंबर को उसकी 14 वर्षीय बेटी अपने सहेली के साथ कोचिंग नदी पार से पैदल घर की तरफ आ रही थी। पेट्रोल पंप के पास शिवनगर निवासी करन कुशवाहा एवं गोलू सेन अपने दो अन्य साथियों के साथ आए और उसकी बेटी व सहेली से मोबाइल नंबर मांगने लगे। विरोध किया तो छेड़छाड़ की और बेटी व उसकी सहेली को उठाकर ले जाने लगे।
लोगों को देख दोनों भाग गए। पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। अब न्यायाधीश ने करन कुशवाहा को तीन वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के दौरान दूसरे अभियुक्त गोलू की मृत्यु हो गई थी।
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कोतवाली अंतर्गत एक मोहल्ला के व्यक्ति ने सात वर्ष पूर्व कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि पांच नवंबर को उसकी 14 वर्षीय बेटी अपने सहेली के साथ कोचिंग नदी पार से पैदल घर की तरफ आ रही थी। पेट्रोल पंप के पास शिवनगर निवासी करन कुशवाहा एवं गोलू सेन अपने दो अन्य साथियों के साथ आए और उसकी बेटी व सहेली से मोबाइल नंबर मांगने लगे। विरोध किया तो छेड़छाड़ की और बेटी व उसकी सहेली को उठाकर ले जाने लगे।
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लोगों को देख दोनों भाग गए। पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। अब न्यायाधीश ने करन कुशवाहा को तीन वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के दौरान दूसरे अभियुक्त गोलू की मृत्यु हो गई थी।
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