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हत्या के दोषी तीन लोगों को उम्रकैद

Wed, 01 Jul 2015 01:36 AM IST
ब्यूराे/अमर उजाला
ब्यूराे/अमर उजाला Updated Wed, 01 Jul 2015 01:36 AM IST
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ललितपुर। बरौदा स्वामी की कुल्हाड़ियों से काटकर हत्या करने वाले तीन लोगों को एडीजे न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यही नहीं प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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पांच वर्ष पूर्व थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम बरौदा स्वामी निवासी अनेक सिंह छह जून 2010 की शाम साढ़े सात बजे अपने पिता रघुवीर सिंह के साथ गांव में कोयला का हार वाले खेत पर गन्ना की फसल की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही शिवप्रसाद पुत्र महीप सिंह लोधी, मुन्ना सिंह, कल्यान व हनुमत पुत्रगण शिवप्रसाद लोधी लाठी डंडा व कुलहाड़ियां लेकर आए और जमीन की रंजिश को लेकर गालीगलौज देते हुए उनके पिता को जान से मारने की धमकी देने लगे। इतना कहते ही सभी उनके पिता को कुलहाड़ियों से मारने लगे।
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अनेक सिंह उन्हें बचाने मौके पर गए तो उक्त चारों लोग उसे भी जान से मारने की धमकी देने लगे। लोगों को आता देख सभी मौके से फरार हो गए। अनेक सिंह ने पिता को उठाया, लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पीड़ित ने थाने जाकर घटना की सूचना पुलिस को दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 504, 506 व 34 आपीसी के तहत मामला पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश निदेश कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए शिवप्रसाद, मुन्ना एवं कल्यान को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर दस- दस हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उक्त मामले में हनुमत की मुकदमा के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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