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Lalitpur News: बिना ले-आउट ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही प्लाटिंग, जिला पंचायत कार्रवाई नोटिस तक सीमित
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अभी तक नौ ले-आउट और 32 नक्शे ही हुए हैं स्वीकृत
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ले-आउट प्लाटिंग हो रही है। जिला पंचायत से इनके नक्शे पास होते हैं लेकिन बिना प्रक्रिया पूरी कराए जहां प्लाटिंग की जा रही है, वहां विभाग नोटिस ही जारी कर रहा है। कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।
शासन ने 2023 में ग्रामीण इलाकाें में नक्शा पास करने का अधिकार जिला पंचायत को दिया था। जारी गजट में लेआउट के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, आवासीय भवन के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, शैक्षिक भवन के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया था।
पिछले दो वर्ष में जिला पंचायत ने सिर्फ नौ लेआउट ही पास किए हैं। इनमें रजवारा में एक, कुआंघोषी में दो, जाखलौन में दो, छपरट में एक, महरौनी में तीन पास हुए हैं। अन्य भवनों के 32 नक्शे पास हुए हैं। इसमें दो शैक्षिक संस्थाओं के हैं, जो बिरधा व खांदी में पास हुए हैं। वहीं, व्यावसायिक इमारतों के छह नक्शे पास हुए हैं, जिनमें मड़ावरा में एक, तालबेहट में दो, जखौरा में एक, पिसनारी मड़ावरा में एक, बिघा खेत में एक नक्शा पास हुआ है। उन्हीं लोगों के नक्शे पास हुए हैं, जो स्वयं जिला पंचायत में पहुंचे हैं।
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ग्राम पंचायत और अन्य सरकारी विभाग नहीं करा रहे नक्शा पास
ग्रामीण इलाकों में बनने वाले भवनों के नक्शे को पास करना अन्य विभाग उचित नहीं समझ रहे हैं, न ही जिला पंचायत ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है। हाल ही में कई ग्राम पंचायतों में दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसका कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है।
वर्जन
विभाग ने कई भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। उसके आगे की कार्रवाई के लिए गजट में कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि नक्शा पास न कराने वालों के खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। - सुनील सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ललितपुर
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ले-आउट प्लाटिंग हो रही है। जिला पंचायत से इनके नक्शे पास होते हैं लेकिन बिना प्रक्रिया पूरी कराए जहां प्लाटिंग की जा रही है, वहां विभाग नोटिस ही जारी कर रहा है। कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।
शासन ने 2023 में ग्रामीण इलाकाें में नक्शा पास करने का अधिकार जिला पंचायत को दिया था। जारी गजट में लेआउट के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, आवासीय भवन के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, शैक्षिक भवन के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया था।
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पिछले दो वर्ष में जिला पंचायत ने सिर्फ नौ लेआउट ही पास किए हैं। इनमें रजवारा में एक, कुआंघोषी में दो, जाखलौन में दो, छपरट में एक, महरौनी में तीन पास हुए हैं। अन्य भवनों के 32 नक्शे पास हुए हैं। इसमें दो शैक्षिक संस्थाओं के हैं, जो बिरधा व खांदी में पास हुए हैं। वहीं, व्यावसायिक इमारतों के छह नक्शे पास हुए हैं, जिनमें मड़ावरा में एक, तालबेहट में दो, जखौरा में एक, पिसनारी मड़ावरा में एक, बिघा खेत में एक नक्शा पास हुआ है। उन्हीं लोगों के नक्शे पास हुए हैं, जो स्वयं जिला पंचायत में पहुंचे हैं।
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ग्राम पंचायत और अन्य सरकारी विभाग नहीं करा रहे नक्शा पास
ग्रामीण इलाकों में बनने वाले भवनों के नक्शे को पास करना अन्य विभाग उचित नहीं समझ रहे हैं, न ही जिला पंचायत ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है। हाल ही में कई ग्राम पंचायतों में दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसका कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है।
वर्जन
विभाग ने कई भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। उसके आगे की कार्रवाई के लिए गजट में कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि नक्शा पास न कराने वालों के खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। - सुनील सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ललितपुर