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Lalitpur News: अब पंचायत ने पारौल में शराब पर लगाई रोक

Thu, 18 Sep 2025 12:19 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 12:19 AM IST
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Now the Panchayat has banned liquor in Paraul.
ललितपुर/मड़ावरा। तहसील मड़ावरा क्षेत्र के पारौल गांव में बैठक कर पंचायत ने शराब बंदी की घोषणा की। शादी समारोह, तेरहवीं, सार्वजनिक स्थान व कार्यक्रम में शराब पीकर उत्पात मचाने पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ पांच साल के लिए समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। कच्ची शराब बेचने पर 11 हजार रुपये का दंड लगेगा। वहीं, माता-पिता से दुर्व्यवहार करने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
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नशे के खिलाफ ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं और पंचायत में कड़े नियम बनाकर पाबंदी लगा रहे हैं। अब मड़ावरा तहसील के ग्राम पारौल में लोगों ने बैठक की, इसमें सर्व समाज शामिल हुआ और शराब, गांजा और जुए पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति शराब, गांजे का सेवन नहीं करेगा और जुआ नहीं खेलेगा। शराब पीकर गाली-गलौज या अपमानित करने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बैठक में रघुनाथ सिंह, कुंजन सिंह, फूलचंद कुशवाहा, तुलसी कुशवाहा, गंगाराम, सोहन, गोविंद सिंह, राजाराम सिंह, दीपेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, नीरज उपाध्याय, गजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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