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Lalitpur: नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने में तत्कालीन प्रधान को कारावास, पत्नी को भी मारपीट में सजा
Sat, 27 Sep 2025 12:03 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
Published by: दीपक महाजन
Updated Sat, 27 Sep 2025 12:03 PM IST
सार
तत्कालीन ग्राम प्रधान अशोक यादव को दोषी पाते हुए साढ़े पांच वर्ष के कठोर कारावास और 43 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, तत्कालीन प्रधान की पत्नी को भी मारपीट में एक वर्ष की सजा सुनाई है।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
तालबेहट क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ कर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) नवनीत कुमार भारती की अदालत ने तत्कालीन ग्राम प्रधान अशोक यादव को दोषी पाते हुए साढ़े पांच वर्ष के कठोर कारावास और 43 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, तत्कालीन प्रधान की पत्नी को भी मारपीट में एक वर्ष की सजा सुनाई है।
कोतवाली तालबेहट क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने पांच वर्ष पहले कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि चार अप्रैल 2020 को शाम लगभग सात बजे वह अपने दरवाजे पर बैठा था। उसकी पंद्रह वर्षीय बेटी प्रधान के घर पर गई थी। प्रधान ने उसकी बेटी को पकड़ लिया, जिस पर वह चिल्लाई तो प्रधान की पत्नी आ गई और उसकी बेटी को छुड़वाया। उसकी पत्नी ने उसकी बेटी से कहा कि यह बात किसी को मत बताना। तो उसकी बेटी ने कहा कि वह घर पर बता देगी। जिस पर प्रधान व उसकी पत्नी ने उसकी बेटी से कहा वे उसे व उसके बाप को मारकर फिकवा देंगे। इसके बाद उसकी बेटी ने प्रधान के घर के पीछे बने चबूतरा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। इस पर प्रधान उसके घर आया और कहा कि उसकी बेटी को आग लग गई है।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि तत्कालीन ग्राम प्रधान को नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने और छेड़छाड़ की धाराओं में न्यायालय ने सजा सुनाई है।
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इस मामले में तालबेहट पुलिस ने प्रधान व उसकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके बाद नाबालिग की उपचार के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई थी। अब न्यायाधीश ने इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी तत्कालीन प्रधान को नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में दोषी पाते हुए साढ़े पांच वर्ष के कठोर कारावास और कुल 43 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कोतवाली तालबेहट क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने पांच वर्ष पहले कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि चार अप्रैल 2020 को शाम लगभग सात बजे वह अपने दरवाजे पर बैठा था। उसकी पंद्रह वर्षीय बेटी प्रधान के घर पर गई थी। प्रधान ने उसकी बेटी को पकड़ लिया, जिस पर वह चिल्लाई तो प्रधान की पत्नी आ गई और उसकी बेटी को छुड़वाया। उसकी पत्नी ने उसकी बेटी से कहा कि यह बात किसी को मत बताना। तो उसकी बेटी ने कहा कि वह घर पर बता देगी। जिस पर प्रधान व उसकी पत्नी ने उसकी बेटी से कहा वे उसे व उसके बाप को मारकर फिकवा देंगे। इसके बाद उसकी बेटी ने प्रधान के घर के पीछे बने चबूतरा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। इस पर प्रधान उसके घर आया और कहा कि उसकी बेटी को आग लग गई है।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि तत्कालीन ग्राम प्रधान को नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने और छेड़छाड़ की धाराओं में न्यायालय ने सजा सुनाई है।
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इस मामले में तालबेहट पुलिस ने प्रधान व उसकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके बाद नाबालिग की उपचार के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई थी। अब न्यायाधीश ने इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी तत्कालीन प्रधान को नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में दोषी पाते हुए साढ़े पांच वर्ष के कठोर कारावास और कुल 43 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।