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Lalitpur News: गांव में व्यावसायिक प्रतिष्ठान से पांच किलो से अधिक प्लास्टिक कचरा निकला तो 25 हजार जुर्माना

Mon, 12 Feb 2024 12:35 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Feb 2024 12:35 AM IST
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If more than five kilos of plastic waste is found in a commercial establishment in the village, a fine of Rs 25,000.
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक कचरे पर पंचायती राज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब व्यावसायिक संस्थान से रोजाना पांच किलो से अधिक प्लास्टिक कचरा निकलने पर 25 हजार जुर्माना देना होगा। वहीं, विभाग ने कचरा कलेक्शन का शुल्क निर्धारण का अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंप दिया है।
ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने के लिए पंचायती राज विभाग ने कचरा प्रबंधन की योजना संचालित की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित इस योजना के तहत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक परिवार पर शुल्क निर्धारण ग्राम पंचायत करेगी। जिला पंचायत राज विभाग ने इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है। इससे ग्रामीण इलाकों में सफाई तो रहेगी ही साथ ही ग्राम पंचायतों की आय भी बढ़ेगी।
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ग्रामीण इलाकों में कचरा कलेक्शन के लिए शुल्क निर्धारण किया जाएगा। साथ ही जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से पांच किलो से अधिक प्लास्टिक कचरा निकलता है। उनपर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
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नवीन मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी
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