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आवश्यक वस्तुओं एवं सेवा आपूर्ति हेतु बनेंगे ई-पास

Wed, 05 May 2021 01:40 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 May 2021 01:40 AM IST
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e passes in lockdown
ललितपुर। कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने डीएम को भेजे पत्र में बताया कि कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण प्रदेश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में गत वर्ष की भांति ऑनलाइन ई-पास जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए पास जारी करने हेतु की गई है।
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आमजन को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ई-पास जारी किया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही है तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कर सकते हैं। आवेदक उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन ई-पास हेतु आवेदन कर सकेंगे। ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक संस्था, आवेदक सहित अधिकतम पांच कार्मिकों हेतु पास आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश शासन द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/ सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदनों को परीक्षणोपरांत स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किए गए आवेदनों हेतु ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। आवेदक द्वारा उन्हें प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड/ प्रिंट करेगा। ई-पास की इलेक्ट्रानिक कापी मान्य होगी।
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ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया। जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जनपद की सीमा के अंतर्गत मान्य ई-पास जारी करने हेतु उपजिलाधिकारी एवं प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास जारी करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। संस्थानों हेतु जारी ई-पास लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि हेतु वैध होंगे। जबकि, आमजन हेतु जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन की होगी एवं अंतर्जनपदीय ई-पास की वैधता दो दिवस की होगी।
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