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वाहन पास के दुरुपयोग में मड़ावरा के व्यापारी पर मुकदमा दर्ज

Mon, 25 May 2020 12:57 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 25 May 2020 12:57 AM IST
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bussniss sued for missuse of vehicle pass
ललितपुर। कोविड-19 के दौरान जारी किए गए वाहन पास का दुरुपयोग कर ललितपुर का गेहूं मध्य प्रदेश के सागर में बेचने जाने के मामले में मड़ावरा थाना पुलिस ने मड़ावरा मंडी समिति सचिव की तहरीर पर मड़ावरा के व्यापारी और ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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कृषि मंडी उत्पादन समिति मड़ावरा के सचिव बृजेश तिवारी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 11 मई को उपमंडी स्थल मड़ावरा से एक ट्रक (यूपी94टी-4076) में मेसर्स प्रमाण ट्रेडर्स कंपनी मड़ावरा का मटर 162 क्विटल गेट पास से लोड कर ललितपुुर मंडी की फर्म श्रीजी ट्रेडर्स ललितपुर के यहां से ले गए। ललितपुर में ड्राईवर द्वारा 9- आर गेट पास के प्रतियां कार्यालय में जमा की गईं, लेकिन वाहन अनुमति पत्र ट्रक चालक द्वारा जमा नहीं किया गया। उपमंडी मड़ावरा में फुटकर व्यापारी मड़ावरा निवासी विनोद कुमार पुत्र देवकुमार जैन द्वारा 16 मई को उक्त ट्रक को गेहूं समेत जिला प्रशासन सागर मध्य प्रदेश द्वारा पकड़ा गया। एफआईआर 17 मई को दर्ज कराकर वाहन एवं गेहूं जिला प्रशासन सागर ने अपने कब्जे में ले लिया।
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ट्रक पर कोविड-19 खाद्य रसद आपूर्ति का प्रिंट आउट बिना हस्ताक्षर एवं 11 मई का वाहन अनुमति पत्र 17 मई को ट्रक पर चस्पा कर सागर ले जाया गया। इसमें विनोद कुमार एवं चालक द्वारा साजिश के साथ- साथ मंडी शुल्क की चोरी भी की गई है। पुलिस ने आरोपी व्यापारी एवं वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।
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