{"_id":"68a62fb8bf68b12afd0eee03","slug":"bus-driver-sentenced-to-one-year-imprisonment-lalitpur-news-c-11-1-jhs1032-623301-2025-08-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lalitpur News: बस चालक को एक वर्ष कैद की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lalitpur News: बस चालक को एक वर्ष कैद की कैद
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। 18 साल पहले हुए हादसे के लिए बस चालक को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने एक साल की कैद और 4500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई थी और 40 यात्री घायल हो गए थे।
थाना मड़ावरा के ग्राम सौंरई निवासी राजेश मिश्रा ने थाना मड़ावरा में तहरीर देकर कहा था कि 29 अगस्त 2007 की रात लगभग 10 बजे वह अपने भाई राघवेंद्र मिश्रा के साथ धौरीसागर से ललितपुर जाने वाली बस से सौंरई से ललितपुर जा रहा था। उसी बस में गांव का राधे भी बैठा था। चालक बहीद खां बस चला रहा था। बार-बार मना करने पर वह बस को तेजी से चला रहा था। उसकी लापहरवाही से बस बम्हौरी से एक किलोमीटर पहले पलट गई। बस के नीचे दबने से राघवेंद्र मिश्रा व राधे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि करीब चालीस अन्य लोग घायल हो गए थे। यह देख बस चालक व मालिक दोनों मौके से भाग गए थे।
विज्ञापन
थाना मड़ावरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन कुमार प्रथम ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों, दलीलों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी बस चालक कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला नदीपुरा निवासी बहीद खां दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं कुल साढ़े चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
विज्ञापन