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Lalitpur News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
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ललितपुर। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) सुनील सिंह ने खारिज कर दी है।
एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते दो माह पहले पांच जून को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि एक जून को वह मजदूरी करने के लिए ललितपुर गया था। वह रात में लगभग नौ बजे घर लौटा तो उसकी मां ने बताया कि उसकी पत्नी शाम आठ बजे शौच को गई थी, जो अभी तक नहीं लौटी है। जिस पर उसने व परिवार वालों ने खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। तब उसने अपनी रिश्तेदारियों में भी खोजा, लेकिन नहीं मिली। इसके बाद छह जून को रात साढ़े आठ बजे उसकी पत्नी खुद घर पर आई और बताया कि शिवम यादव पुत्र यशपाल उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जो अब उसे घर छोड़कर भाग गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इसके बाद विवेचना के दौरान कोतवाली पुलिस ने एससीएसटी और जानबूझकर चोट पहुंचाने की धाराओं में बढ़ोतरी की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह कारागार में निरुद्ध है। बृहस्पतिवार को आरोपी की ओर से जमानत याचिका न्यायालय में दायर की गई, जिस पर न्यायालय ने साक्ष्यों, गवाही, मेडिकल परीक्षण एवं आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव लिटौरिया ने बताया कि आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज के बाद पीड़िता के बयान और मेडिकल परीक्षण होने के बाद उसके पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी। पीड़िता का आरोपी पति भी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध है।
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एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते दो माह पहले पांच जून को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि एक जून को वह मजदूरी करने के लिए ललितपुर गया था। वह रात में लगभग नौ बजे घर लौटा तो उसकी मां ने बताया कि उसकी पत्नी शाम आठ बजे शौच को गई थी, जो अभी तक नहीं लौटी है। जिस पर उसने व परिवार वालों ने खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। तब उसने अपनी रिश्तेदारियों में भी खोजा, लेकिन नहीं मिली। इसके बाद छह जून को रात साढ़े आठ बजे उसकी पत्नी खुद घर पर आई और बताया कि शिवम यादव पुत्र यशपाल उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जो अब उसे घर छोड़कर भाग गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इसके बाद विवेचना के दौरान कोतवाली पुलिस ने एससीएसटी और जानबूझकर चोट पहुंचाने की धाराओं में बढ़ोतरी की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह कारागार में निरुद्ध है। बृहस्पतिवार को आरोपी की ओर से जमानत याचिका न्यायालय में दायर की गई, जिस पर न्यायालय ने साक्ष्यों, गवाही, मेडिकल परीक्षण एवं आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव लिटौरिया ने बताया कि आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज के बाद पीड़िता के बयान और मेडिकल परीक्षण होने के बाद उसके पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी। पीड़िता का आरोपी पति भी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध है।
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