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तिकुनिया हिंसा: आरोपियों को नहीं मिली राहत, चलेगा केस, कोर्ट ने डिस्चार्ज एप्लिकेशन की खारिज

Mon, 05 Dec 2022 04:13 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 05 Dec 2022 04:13 PM IST
सार

मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे सुनील वर्मा की अदालत ने बहस के बाद 13 आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी। 

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Tikunya violence court rejected the discharge application of the accused
आरोपी को जयपुर की पॉक्सो अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है - फोटो : social media

विस्तार

तिकुनिया हिंसा मामले में अदालत ने सभी 13 आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के वकीलों ने दावा किया था कि उनके खिलाफ केस चलाए जाने भर के साक्ष्य नहीं हैं। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे सुनील वर्मा की अदालत ने बहस के बाद 13 आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी। 

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डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अब आगे मामले में वादी की गवाही होगी। ट्रायल शुरू होगा और मुकदमा आगे बढ़ेगा। वहीं क्रॉस केस में भी डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी गई है। एसआईटी ने कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमे एक आरोपी वीरेंद्र शुक्ल और मंत्री टेनी के रिश्तेदार जमानत लर पहले से ही बाहर हैं। इसलिए 13 आरोपियों ने अदालत में डिस्चार्ज एप्लिकेशन दाखिल की थी, जो कि खारिज हो गई।
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एसआईटी ने कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमे एक आरोपी वीरेंद्र शुक्ल और मंत्री टेनी के रिश्तेदार जमानत लर पहले से ही बाहर हैं। इसलिए 13 आरोपियों ने अदालत में डिस्चार्ज एप्लिकेशन दाखिल की थी, जो कि खारिज हो गई।

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