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लखीमपुर हिंसा: चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए चार आरोपियों ने दे रखी है डिस्चार्ज एप्लीकेशन, 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Tue, 05 Jul 2022 06:26 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज़ एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज़ एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 05 Jul 2022 06:26 PM IST
सार

मामले में दो आरोपियो की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल नहीं हो पाई है। आरोपियों ने एसआईटी की चार्जशीट पर सवालिया निशान उठाते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी है। अभियुक्तों की ओर से निरंतर यह दलील दी जा रही है कि उनके खिलाफ ऐसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।

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Tikuniya violence case next hearing in Tikuniya violence cross case will be on July 18
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

तिकनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में मंगलवार को भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मामले में चारों आरोपियों की ओर से दिए गए डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ दो आरोपियों पर राज्य सरकार की ओर से आपत्ति नहीं तैयार की जा सकी। राज्य सरकार की ओर से की गई समय बढ़ाने की अर्जी पर अदालत ने 18 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

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तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में आरोपी विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह ने एसआईटी की चार्जशीट पर सवालिया निशान उठाते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे रखी है। अभियुक्तों की ओर से निरंतर यह दलील दी जा रही है कि उनके खिलाफ ऐसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।
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वहीं, 18 से 20 पेज की एप्लीकेशन के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से आपत्ति तैयार की गई, जिसमें मलजीत सिंह और गुरुप्रीत सिंह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ आपत्ति राज्य सरकार की तरफ से दाखिल की गई। लेकिन, विचित्र सिंह और गुरविंदर सिंह की ओर से पेश की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ आपत्ति तैयार नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवगोविंद राठौर की आपत्ति दाखिल करने की अर्जी पर जिला जज मुकेश मिश्र ने अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

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