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एक मार्च से लागू होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम

Fri, 29 Jan 2016 05:59 PM IST
लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी। Updated Fri, 29 Jan 2016 05:59 PM IST
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the food safety bill will be apply from first march
जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 फीसदी लक्ष्य के विपरीत 69.05 पात्र गृहस्थियों और शहरी क्षेत्र में 64 फीसदी लक्ष्य के विपरीत 57.60 फीसदी पात्र गृहस्थियों का चयन किया जा चुका है। पात्र गृहस्थियों की सूची पब्लिक डोमेन पर डाल दी गई है। जिले में ग्रामीण क्षेत्र की 3560208 आबादी के सापेक्ष 2458260 आबादी और शहरी क्षेत्र की 461035 के सापेक्ष 265542 आबादी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित किया जा चुका है।
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जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि पात्र गृहस्थियों की अनंतिम सूची शहरी क्षेत्र में नगर निकायों को और ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। इन स्थानों के अलावा पब्लिक डोमेन पर भी यह सूची देखी जा सकती है। सात फरवरी तक अंतिम सूची तैयार होने के बाद लाभार्थियों को ड्राफ्ट प्रारूप जारी किया जाएगा। संशोधन का विकल्प ड्राफ्ट प्रारूप जारी होने के बाद भी जारी रहेगा।
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नगरीय क्षेत्र में पात्र गृहस्थियों के चयन की स्थिति
नगर                राशन कार्ड           लाभार्थी
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बरबर               2296               8346              
धौरहरा              2939               14343
गोला गोकर्णनाथ   10142              37653
खीरी टाउन         5772                25750
लखीमपुर           27961              97764
मैलानी              3005                8875
मोहम्मदी            6575                27992
ओयल              2268                 8222
पलिया कलां        6991                 25246
सिंगाही              3252                11351
ग्रामीण क्षेत्र में 69.05 फीसदी आबादी आच्छादित
ग्रामीण क्षेत्र के 15 ब्लाकों में 558245 राशनकार्डों के कुल 2112609 लाभार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित किए गए हैं। इनमें अंत्योदय के 100220 राशनकार्डों के 345651 लाभार्थियों को मिलाकर अब तक कुल 658465 राशनकार्डों के 2458260 लाभार्थी चयनित किए गए है। यह कुल आबादी का 69.05 फीसदी है।

ये आ रहीं दिक्कतें
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए पात्र गृहस्थियों का डेटा अपडेट कर उसे ऑन लाइन करने में सबसे बड़ी दिक्कत बिजली की उपलब्धता और कनेक्टिविटी की समस्या आड़े आ रही है। इसके लिए समय से काम पूरा करने में समस्या आ रही है। जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने कहा कि शासन ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम मार्च 2016 से लागू करने की योजना बनाई है। पात्र गृहस्थियों की अनंतिम सूची तैयार हो चुकी है। डीएम ने सभी एसडीएम की बैठक लेकर आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम सूची जल्दी तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
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