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एक आरोपी ने किया न्यायालय में सरेंडर
ममरी
Updated Thu, 18 Dec 2014 07:37 PM IST
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रोशननगर गांव में हुए जगदीश वर्मा हत्याकांड और लूटकांड तथा कोतवाली गोला क्षेत्र में प्राणघातक हमले के वांछित एक आरोपी भोलू घोसी निवासी लाल्हनगंज गोला ने पुलिस को धता बताकर बीती आठ दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिससे रोशननगर कांड में जेल जाने वाले आरोपियों की संख्या बढ़कर तीन हो गई।
एसओ जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भोलू घोसी पर कोतवाली गोला में अपराध संख्या 1298/14 में धारा 307 का अभियोग दर्ज है जबकि हैदराबाद थाना में इसके खिलाफ जगदीश वर्मा की हत्या के मामले में धारा 147, 148, 149, 307, 302 और कमरुद्दीन, अनिल वर्मा के घर हुई लूट के मामले में धारा 382 का अभियोग दर्ज है। बताया कि इस मामले में दो आरोपी ओमकार निवासी तकिया, राजकुमार निवासी एबीपुर का पहले ही चालान भेजा जा चुकाहै, जिससे रोशनगर मामले में जेल जाने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है।
बताया कि इस मामले में अभी चार आरोपियों बहारे आलम, हैदराबाद, विनोद, तिलोकपुर, किशन, छिछौना, राजू बंजारा, मितौली की गिरफ्तारी होना बाकी है। भोलू घोसी को जगदीश वर्मा हत्याकांड और कमरुद्दीन, अनिल वर्मा के घर हुई लूट मामले में जेल से शीघ्र ही रिमांड पर लिया जाएगा। क्योंकि यह मुकदमे अज्ञात में दर्ज है।
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एसओ जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भोलू घोसी पर कोतवाली गोला में अपराध संख्या 1298/14 में धारा 307 का अभियोग दर्ज है जबकि हैदराबाद थाना में इसके खिलाफ जगदीश वर्मा की हत्या के मामले में धारा 147, 148, 149, 307, 302 और कमरुद्दीन, अनिल वर्मा के घर हुई लूट के मामले में धारा 382 का अभियोग दर्ज है। बताया कि इस मामले में दो आरोपी ओमकार निवासी तकिया, राजकुमार निवासी एबीपुर का पहले ही चालान भेजा जा चुकाहै, जिससे रोशनगर मामले में जेल जाने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है।
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बताया कि इस मामले में अभी चार आरोपियों बहारे आलम, हैदराबाद, विनोद, तिलोकपुर, किशन, छिछौना, राजू बंजारा, मितौली की गिरफ्तारी होना बाकी है। भोलू घोसी को जगदीश वर्मा हत्याकांड और कमरुद्दीन, अनिल वर्मा के घर हुई लूट मामले में जेल से शीघ्र ही रिमांड पर लिया जाएगा। क्योंकि यह मुकदमे अज्ञात में दर्ज है।
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