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Lakhimpur Kheri News: 6879 किसानों के बैंक खातों में भेजे गए फसल नुकसान मुआवजे के 5.93 करोड़ रुपये
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लखीमपुर खीरी। जनपद में आई बाढ़ से 6879 किसानों की फसल को क्षति पहुंची थीं। सर्वे और शासन की वेबसाइट पर डाटा फीड करने के बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सभी किसानों के बैंक खातों में 5.93 करोड़ रुपये की धनराशि भेज दी। खातों में धनराशि पहुंचने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली।
एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि सदर तहसील के 123 किसानों को 4,32,180 रुपये, निघासन के 1472 किसानों को 9,84,5608 रुपये धौरहरा के 2478 किसानों को 1,86,74,264 रुपये गोला के 1354 किसानों को 1,26,75,206 और पलिया के 1452 किसानों को 1,77,04381 रुपये धनराशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन भेजी गई है।
कुल 6879 किसानों को 5.93 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। एडीएम ने बताया कि प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरण के लिए तहसीलों से तहसीलदार/एसडीएम की ओर से शासन की वेबसाइट पर किसानों का विवरण फीड करवाकर राहत दिलाए जाने का प्रावधान है। बताया कि नई गाइड लाइन में सिंचित फसलों (धान आदि) के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक व बारहमासी फसलें गन्ना, केला आदि फसलों का 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर रुपये देने की व्यवस्था है।
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सिंचित फसलों के लिए न्यूनतम 2,000 व बारहमासी फसलों के लिए न्यूनतम 2500 रुपये देय है। वहीं भूमि कटान के लिए 47000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता है।
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एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि सदर तहसील के 123 किसानों को 4,32,180 रुपये, निघासन के 1472 किसानों को 9,84,5608 रुपये धौरहरा के 2478 किसानों को 1,86,74,264 रुपये गोला के 1354 किसानों को 1,26,75,206 और पलिया के 1452 किसानों को 1,77,04381 रुपये धनराशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन भेजी गई है।
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कुल 6879 किसानों को 5.93 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। एडीएम ने बताया कि प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरण के लिए तहसीलों से तहसीलदार/एसडीएम की ओर से शासन की वेबसाइट पर किसानों का विवरण फीड करवाकर राहत दिलाए जाने का प्रावधान है। बताया कि नई गाइड लाइन में सिंचित फसलों (धान आदि) के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक व बारहमासी फसलें गन्ना, केला आदि फसलों का 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर रुपये देने की व्यवस्था है।
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सिंचित फसलों के लिए न्यूनतम 2,000 व बारहमासी फसलों के लिए न्यूनतम 2500 रुपये देय है। वहीं भूमि कटान के लिए 47000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता है।