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Lakhimpur Kheri News: झांसा देकर दुष्कर्म, दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा
Tue, 09 Sep 2025 12:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Tue, 09 Sep 2025 12:20 AM IST
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लखीमपुर खीरी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के 10 साल पुराने मामले में एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीड़िता के घर में शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा बुजुर्ग निवासी सोमेंद्र सिंह आया-जाया करता था। पीड़िता को वह 22 नवंबर, 2015 को अपने जाल में फंसाकर भगा ले गया था। कुछ दिनों के बाद ही पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर उसका दुष्कर्म करने लगा। काफी समय तक शोषण करने के बाद भी उससे शादी नहीं की, बल्कि पीड़िता को जान से मार डालने की धमकी देकर उसे मुंह बंद रखने के लिए धमकाया।
थाने में चक्कर लगाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तो पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अदालत की शरण ली। हालांकि, दर्ज रिपोर्ट में सोमेंद्र के साथ ही उसके माता-पिता और रिश्तेदारों को भी नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस ने केवल सोमेंद्र की भूमिका पाते हुए उसे गिरफ्तार कर चार्ज शीट अदालत में भेजी थी।
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अदालत में रामसरन, राकेश कुमार सिंह, डॉ. पुष्पलता, डॉ. वीके वर्मा और एसआई विनोद सिंह यादव की गवाही दर्ज कराई गई। इसमें अदालत ने आरोपी सोमेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि वसूल किए गए जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीड़िता के घर में शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा बुजुर्ग निवासी सोमेंद्र सिंह आया-जाया करता था। पीड़िता को वह 22 नवंबर, 2015 को अपने जाल में फंसाकर भगा ले गया था। कुछ दिनों के बाद ही पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर उसका दुष्कर्म करने लगा। काफी समय तक शोषण करने के बाद भी उससे शादी नहीं की, बल्कि पीड़िता को जान से मार डालने की धमकी देकर उसे मुंह बंद रखने के लिए धमकाया।
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थाने में चक्कर लगाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तो पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अदालत की शरण ली। हालांकि, दर्ज रिपोर्ट में सोमेंद्र के साथ ही उसके माता-पिता और रिश्तेदारों को भी नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस ने केवल सोमेंद्र की भूमिका पाते हुए उसे गिरफ्तार कर चार्ज शीट अदालत में भेजी थी।
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अदालत में रामसरन, राकेश कुमार सिंह, डॉ. पुष्पलता, डॉ. वीके वर्मा और एसआई विनोद सिंह यादव की गवाही दर्ज कराई गई। इसमें अदालत ने आरोपी सोमेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि वसूल किए गए जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।