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17 फरवरी को मैलाली- नानापारा रेल प्रखंड बंद होने की हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
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पलियाकलां (लखीमपुर खीरी)। मैलाली-नानापारा रेल प्रखंड बंद किए जाने के विरोध में लखनऊ हाईकोर्ट में दो अलग-अलग पीआईएल डालीं गईं थीं। जिस पर हाईकोर्ट के जजों की बेंच ने दोनों पीआईएल को एकीकृत करते हुए इसकी 17 फरवरी को सुनवाई नियत की है। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।
बता दें कि मैलानी-नानपारा रेल प्रखंड पर रेलवे ने छोटी रेललाइन को बंद किए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद से क्षेत्रवासियों में रोष था। इसमें कई साल पूर्व श्री रामलीला कमेटी के मंत्री बद्री विशाल गुप्ता की तरफ से हाईकोर्ट में पीआईएल डालकर इस फैसले का विरोध किया गया था। इसके बाद अभी हाल ही में समाजसेवी श्यामा प्रसन्न सेन डॉ लाल ने भी मामले को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल डाली। इस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के जज पंकज जायसवाल और करुणेश पवार ने मामले में दोनों पीआईएल का एकीकृत कर दिया है। अब मामले की सुनवाई 17 फरवरी को रखी गई है। इस तारीख को दोनों एकीकृत पीआईएल की एक साथ सुनवाई होगी और कोर्ट आगे के फैसला करेगी।
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बता दें कि मैलानी-नानपारा रेल प्रखंड पर रेलवे ने छोटी रेललाइन को बंद किए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद से क्षेत्रवासियों में रोष था। इसमें कई साल पूर्व श्री रामलीला कमेटी के मंत्री बद्री विशाल गुप्ता की तरफ से हाईकोर्ट में पीआईएल डालकर इस फैसले का विरोध किया गया था। इसके बाद अभी हाल ही में समाजसेवी श्यामा प्रसन्न सेन डॉ लाल ने भी मामले को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल डाली। इस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के जज पंकज जायसवाल और करुणेश पवार ने मामले में दोनों पीआईएल का एकीकृत कर दिया है। अब मामले की सुनवाई 17 फरवरी को रखी गई है। इस तारीख को दोनों एकीकृत पीआईएल की एक साथ सुनवाई होगी और कोर्ट आगे के फैसला करेगी।
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