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अब जिला अदालतों में होगा वकीलों का रजिस्ट्रेशन
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लखीमपुर खीरी। हाईकोर्ट ने अदालती कक्षों और कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं, इसी कड़ी में जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में वकीलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही जिला स्तर पर भी कचहरी में वकालत करने वाले वकीलों का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है। जिला जज शिवशंकर प्रसाद ने बताया सुरक्षा से जुडे़ महत्वपूर्ण विषय पर अधिवक्ताओं के साथ बैठक करने के बाद जिले स्तर पर वकालत करने वालों का रजिस्टर तैयार करने और वकीलों को परिचय पत्र जारी करने का फैसला लिया गया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वकीलों और अधिवक्ता लिपिकों के पंजीकरण के साथ ही उन्हें परिचय पत्र जारी करने का निर्देश दिया है तथा परिचय पत्र तैयार करने और इसे जारी करने का शुल्क भी सौ रुपये निर्धारित किया है। प्रभारी अधिकारी सुरक्षा एडीजे पीके सिंह ने बताया कि वकीलों को जिला अधिवक्ता संघ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ही एलएलबी की डिग्री, बार कांउसिल से जारी प्रमाण पत्र और परिचय पत्र के साथ ही निवास प्रमाण भी संलग्न करना होगा। जिला जज के कंप्यूटर कक्ष में विधिवत भरे फॉर्म को 12 फरवरी 20 तक जमा किया जाएगा। इसके बाद ही वकीलों को जिला जज स्तर से जारी परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वकीलों और अधिवक्ता लिपिकों के पंजीकरण के साथ ही उन्हें परिचय पत्र जारी करने का निर्देश दिया है तथा परिचय पत्र तैयार करने और इसे जारी करने का शुल्क भी सौ रुपये निर्धारित किया है। प्रभारी अधिकारी सुरक्षा एडीजे पीके सिंह ने बताया कि वकीलों को जिला अधिवक्ता संघ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ही एलएलबी की डिग्री, बार कांउसिल से जारी प्रमाण पत्र और परिचय पत्र के साथ ही निवास प्रमाण भी संलग्न करना होगा। जिला जज के कंप्यूटर कक्ष में विधिवत भरे फॉर्म को 12 फरवरी 20 तक जमा किया जाएगा। इसके बाद ही वकीलों को जिला जज स्तर से जारी परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा।
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