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लखीमपुर खीरी कांड: मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर अब 10 दिसम्बर को सुनवाई
Mon, 29 Nov 2021 12:31 PM IST
अनुराग सक्सेना
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Mon, 29 Nov 2021 12:31 PM IST
सार
आशीष मिश्र की जमानत का विरोध करने के लिए आशीष मिश्रा मोनू की जमानत अर्जी में हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में एडवोकेट मोहम्मद ख्वाजा, एडवोकेट शशांक सिंह, एडवोकेट मोहम्मद अमान का वकालतनामा पेश हुआ। काउंटर के लिए अगली सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर नियत की गई है।
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आशीष मिश्र
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
तिकुनियां कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षो को काउंटर करने के लिए 10 दिसम्बर तक का समय दिया है। आशीष की जमानत पर अब 10 दिसम्बर को सुनवाई होगी।
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आशीष मिश्र की जमानत का विरोध करने के लिए आशीष मिश्रा मोनू की जमानत अर्जी में हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में एडवोकेट मोहम्मद ख्वाजा, एडवोकेट शशांक सिंह, एडवोकेट मोहम्मद अमान का वकालतनामा पेश हुआ। काउंटर के लिए अगली सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर नियत की गई है।
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तीन अक्तूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की तेज रफ्तार थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत और उसके बाद भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी।
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