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रबी सीजन के बीजों पर मिलेगा अनुदान
लखीमपुर खीरी
Updated Sat, 31 Oct 2015 06:13 PM IST
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रबी सीजन 2015-16 में प्रमाणित बीजों पर डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के तहत आरटीजीएस के जरिए किसानों को उनके बैंक खाते में अनुदान की धनराशि दी जाएगी। प्रमाणित बीजों की खरीद पर देय अनुदान के संबंध में शासन ने घोषणा कर दी है। दलहन और तिलहन के बीजों पर दो हजार से लेकर 3300 रुपये प्रति क्विंटल तक अनुदान दिया जाएगा। जबकि गेहूं बीज पर 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक अनुदान मिलेगा। यह लाभ सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा। लिहाजा शासन ने 31 अक्तूबर को समाप्त हो रही किसानों के पंजीकरण की तिथि को बढ़ाकर 15 नवंबर 2015 तक कर दिया है।
जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि सभी ब्लाक मुख्यालयों पर बीज विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर प्रमाणित गेहूं बीज तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल, आधारीय बीज 3230 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। प्रमाणित जौ बीज 2770 रुपये और आधारीय 2975 रुपये, चना प्रमाणित 6790 रुपये और आधारीय 7470 रुपये, मटर प्रमाणित 5260 और आधारीय 5750 रुपये, मसूर छोटा दाना प्रमाणित 9230 और आधारीय 10240 रुपये, लाही/तोरिया प्रमाणित 6320 रुपये और आधारीय 6940 रुपये, राई/सरसों प्रमाणित 6320 और आधारीय 6940 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बीज क्रय किए जा सकते हैं। बीज क्रय करने के उपरांत किसानों को गेहूं की 10 वर्ष के अंदर की प्रजातियों पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रमाणित बीज वितरण योजना के तहत कुल 1400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह दलहन के बीजों पर 3300 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। जबकि तिलहन की 10 वर्ष तक प्रजातियों पर दो हजार रुपये और 15 वर्ष तक की तिलहन की समस्त प्रजातियों पर 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा।
ऑनलाइन भी करा सकते हैं पंजीकरण
पारदर्शी किसान सेवा योजना के तहत किसान टोल फ्री नंबर 18002001050 या कृषि विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एग्रीकल्चर.यूपी.एनआईसी.इन पर उपलब्ध कृषक पंजीकरण फार्म पर आनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा उप कृषि निदेशक कार्यालय में बैंक पासबुक, खसरा-खतौनी के साथ संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं।
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जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि सभी ब्लाक मुख्यालयों पर बीज विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर प्रमाणित गेहूं बीज तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल, आधारीय बीज 3230 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। प्रमाणित जौ बीज 2770 रुपये और आधारीय 2975 रुपये, चना प्रमाणित 6790 रुपये और आधारीय 7470 रुपये, मटर प्रमाणित 5260 और आधारीय 5750 रुपये, मसूर छोटा दाना प्रमाणित 9230 और आधारीय 10240 रुपये, लाही/तोरिया प्रमाणित 6320 रुपये और आधारीय 6940 रुपये, राई/सरसों प्रमाणित 6320 और आधारीय 6940 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बीज क्रय किए जा सकते हैं। बीज क्रय करने के उपरांत किसानों को गेहूं की 10 वर्ष के अंदर की प्रजातियों पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रमाणित बीज वितरण योजना के तहत कुल 1400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह दलहन के बीजों पर 3300 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। जबकि तिलहन की 10 वर्ष तक प्रजातियों पर दो हजार रुपये और 15 वर्ष तक की तिलहन की समस्त प्रजातियों पर 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा।
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ऑनलाइन भी करा सकते हैं पंजीकरण
पारदर्शी किसान सेवा योजना के तहत किसान टोल फ्री नंबर 18002001050 या कृषि विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एग्रीकल्चर.यूपी.एनआईसी.इन पर उपलब्ध कृषक पंजीकरण फार्म पर आनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा उप कृषि निदेशक कार्यालय में बैंक पासबुक, खसरा-खतौनी के साथ संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं।
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