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बर्फी पर चिपका रहे एल्युमिनियम वर्क

Tue, 18 Aug 2015 11:54 PM IST
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी Updated Tue, 18 Aug 2015 11:54 PM IST
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अगर आप दुकानों पर रखी बर्फी के ऊपर लगी चमकीली वर्क को देखकर मोहित हो रहे हैं तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लैब की जांच में खुलासा हुआ है कि एल्युमिनियम का वर्क इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम पलिया के मिठाई दुकानदार के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में वाद दायर करने की तैैयारी कर रही है। इसके अलावा अन्य 14 खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक पाए गए हैं। जबकि दो नमूने मिसब्रांड सिद्ध हुए हैं। विभाग ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने फरवरी 2015 में अलग-अलग स्थानों पर छापामारी कर कई खाद्य पदार्थों के नमूने भरे थे, जिनमें 17 नमूनों की लैब रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो गई है। लैब रिपोर्ट के मुताबिक पलिया के मिठाई विक्रेता सतीश चंद्र गुप्ता की दुकान से लिए गए बर्फी के नमूने में चांदी के बजाय एल्युमिनियम का वर्क पाया गया है। इसके अलावा 14 नमूने अधोमानक मिले हैं, इनमें खमरिया निवासी हरिओम जायसवाल की दुकान से लिया गया श्रीरस ब्रांड के नमक के नमूने में आयोडीन की मात्रा मानक से कम मिली है। खीरी में दूध बिक्री करने वाले पड़ोसी जिला सीतापुर के थाना लहरपुर के गांव दहेली निवासी हनीफ के दूध में फैट की मात्रा कम पाई गई है। पलिया बाजार के सुबोध गुप्ता की दुकान से लिया गया आटा के नमूने में चावल की मात्रा पाई गई है। रामापुर के दुकानदार रामसागर वर्मा की दुकान से लिए गए नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा मानक से कम मिली है। गोविंद डेयरी के पनीर में फैट कम मिला है। मैगलगंज स्थित नितिन गुप्ता की धनपाल मिष्ठान भंडार से लिया गया खोया का नमूना अधोमानक पाया गया है। मितौली स्थित ओमप्रकाश के प्रकाश होटल से लिया गया पनीर का नमूना अधोमानक मिला है। इसी तरह मैैगलगंज स्थित मुकेश गुप्ता की दुकान से लिया गया खोया, मोहल्ला हाथीपुर निवासी सुनील कुमार की दुकान से लिया गया मैैंगो चटनी, मोहम्मदी के अनुज कुमार की दुकान से लिया गया खोया, जेबीगंज के वीरेस गुप्ता की दुकान से लिए गए बर्फी, जमैथापुरवा निवासी सतीश कुमार की दुकान से लिए गए लौंज, दुर्गा मिष्ठान भंडार से लिए गए पनीर, राजापुर स्थित सचदेवा की दुकान से लिए गए केक का नमूना अधोमानक मिला है। विभाग ने इन दुकानदारों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसके बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।
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अभिहित अधिकारी, एफएसडीए डॉ अमर सिंह वर्मा ने बताया कि अनसेफ और अधोमानक पाए गए नमूनों के संबंध में दुकानदारों को कार्रवाई से पूर्व नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। अनसेफ पाए गए नमूने में संबंधित दुकानदार के खिलाफ एजीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।
दो नमूने मिसब्रांड मिले
राजापुर रोड स्थित संजय कुमार गुप्ता के न्यू पर्ल फूड से रस्क और गढ़ी रोड स्थित गुरुकृपा बेकर्स सेे केक रस्क का नमूना लिया गया था, जो मिसब्रांड पाए गए हैैं। पैकेजिंग एंड लेवलिंग 2011 के तहत पैकिंग मानक पर खरी नहीं उतरी है। मसलन बैच नंबर, पैकेजिंग डेट, एड्रेस, वेज या नानवेज आदि सूचनाएं पैकिंग पर नहीं पाई गई हैं।
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