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Lakhimpur Kheri News: हत्या के 15 साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 18 Oct 2025 01:20 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 18 Oct 2025 01:20 AM IST
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Convict gets life imprisonment in 15-year-old murder case
लखीमपुर खीरी। बरात के दौरान गाड़ी की चाबी मांगने के बाद हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या के 15 साल पुराने मामले में एडीजे रेनू सिंह ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शुक्लापुर मोहम्मदी निवासी सलीम, उसका भतीजा फिरोज और सुहेल एक दिसंबर 2010 को मोहम्मदी थाना क्षेत्र के गांव धर्मापुर निवासी मलकीत के साथ फर्रुखाबाद बरात में गए थे। वापसी में स्कॉर्पियो गाड़ी की चाबी के लिए फिरोज और कश्मीर सिंह में कहासुनी हो गई। फिरोज ने यह कहकर चाबी नहीं दी थी कि तुम पीछे वाली दूसरी गाड़ी में बैठकर चले जाओ।
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जब बरात वापस धर्मापुर पहुंची तो कश्मीर सिंह ने अपने साथी रामलुभाया शर्मा और अन्य दो लोगों के साथ मिलकर फिरोज को मारा-पीटा और तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। शव को कार में डालकर ले जाने लगे। विरोध करने पर सलीम व सुहेल पर भी फायरिंग की थी। इस मामले में सलीम ने कश्मीर सिंह, हीरा सिंह व मलकीत सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही उसके दो अज्ञात साथियों के नाम पुलिस को बताए थे, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश के बाद कश्मीर सिंह और माेगा पंजाब के रहने वाले रामलुभाया शर्मा के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की थी।
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अदालती सुनवाई के दौरान सलीम, चांदबाबू, डाॅ. अजय कुमार, इंस्पेक्टर केपी सिंह, छत्रपाल सिंह, योगेंद्र सिह, वीरेंद्र कुमार, आरिफ रामचंद्र सैनी ने अपने बयान देते हुए घटना की तस्दीक की। दूसरे अभियुक्त रामलुभाया शर्मा की दौरान मुकदमा सुनवाई मौत हो चुकी है।
अदालत ने अपने फैसले में व्यवस्था दी है कि वसूल किए गए जुर्माने की रकम में से आधी रकम मृतक के परिवारीजनों को बतौर मुआवजा अदा की जाएगी।
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