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विधायक की शिकायत पर घिरे नरहर के प्रधान, जांच में दोषी मिले तो डीएम ने थमाया नोटिस

Wed, 24 Jun 2020 09:41 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2020 09:41 PM IST
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लखीमपुर खीरी। फूलबेहड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत नरहर के प्रधान मनोहर लाल को आवास, स्ट्रीट लाइट और खड़ंजा निर्माण में अनियमितता करने का दोषी पाया गया है, जिससे डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रधान को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। डीएम ने प्रधान को चेतावनी दी है कि साक्ष्य सहित संतोषजनक जवाब न होने पर प्रधान पद और शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने के आरोप में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा (1)(छ) के तहत वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए जाएंगे। साथ ही प्रधान पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मंजू त्यागी ने नरहर के प्रधान मनोहर लाल के खिलाफ 12 जुलाई 2019 को शिकायत की थी, जिस पर डीएम ने डीएसटीओ (अ) राजेश कुमार सिंह से जांच कराई। जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना से बने आवासों में दरवाजा, खिड़की और फर्श का कार्य नहीं कराया गया है। इससे आवास अपूर्ण पड़े हैं। 2017-18 में गांव के विभिन्न स्थानों पर लगाई गई 10 स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, जिसमें से पांच स्ट्रीट लाइट खराब गुणवत्ता के कारण बंद पड़ी हैं। ऐसे ही वर्ष 2018-19 में तीन मार्गों पर खड़ंजा मरम्मत/निर्माण कराया गया, जिसमें दो मार्गों का खड़ंजा बैठ गया है। इससे स्प्ष्ट है कि निर्माण के समय गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। जांच अधिकारी की आख्या पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए प्रधान के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
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प्रधान के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि होने पर डीएम ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 (1)(छ) के तहत नोटिस जारी की गई है। फूलबेहड़ बीडीओ को तीन दिन में नोटिस की प्रति प्रधान को प्राप्त कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी प्राप्ति तीन दिन में डीपीआरओ कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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-अजय श्रीवास्तव, डीपीआरओ
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