प्रशासन ने सीलिंग की भूमि पर दिलाया कब्जा
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हाईकोर्ट
खेत
पर भूमि की पैमाइश करा रहे
एसडीएम प्रमिल कुमार सिंह ने
बताया कि ग्राम सेहनखेड़ा
निवासी अब्दुल कयूम और अब्दुल
हयी पुत्रगण सत्तार खां की
32
एकड़
भूमि वर्ष 1982
में
सीलिंग में चली गयी थी। तहसील
प्रशासन ने इस भूमि को 20
पट्टे
बनाकर भूमिहीनों को आवंटित
किए। खातेदार अब्दुल कयूम व
अब्दुल सत्तार खां ने भूमि
सीलिंग में चली जाने से हाईकोर्ट
में अपील की थी। जिसमें हाईकोर्ट
ने चार वर्ष पूर्व 19
एकड़
भूमि खातेदारों तथा 13
एकड़
भूमि पट्टेदारों के पक्ष में
कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के
बाद खातेदार अब्दुल कयूम व
अब्दुल हयी ने प्रशासन को भूमि
पर कब्जा दिलाए जाने का प्रार्थना
पत्र दिया था। डीएम के आदेश
पर प्रशासन ने भूमि को पट्टेदारों
से मुक्त कराकर 19
एकड़
भूमि खातेदारों के सुपुर्द
कर दी तथा शेष लगभग 13
एकड़
भूमि पट्टेदारों में आवंटित
कर कब्जा दिलाया। इस दौरान
एसडीएम के अलावा सीओ रामआसरे,
तहसीलदार
रामऔतार,
कानूनगो
रामदुलारे,
लेखपाल
मुरारी लाल सिंह,
चंद्र
प्रकाश,
रतीराम,
सुरेश
विश्वकर्मा,
एसओ
सिंगाही ब्रजराज यादव,
कोतवाली
इंस्पेक्टर जनमेजय सचान सहित
महिला पुलिस और पीएसी के जवान
मौजूद रहे।