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Kushinagar News: गैंगस्टर एक्ट के दो अभ्यावेदन निरस्त, छह माह के लिए जिला बदर

Wed, 27 Aug 2025 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 27 Aug 2025 02:17 AM IST
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Two representations under Gangster Act dismissed, district banished for six months
पडरौना। जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर ने मंगलवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए दो मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत दाखिल अभ्यावेदन निरस्त कर दिए। साथ ही एक व्यक्ति को गुंडा घोषित कर जिले से छह माह के लिए निष्कासित कर दिया।
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जानकारी के अनुसार, विपक्षी ऋषिकेश सिंह उर्फ अजीत सिंह निवासी अशोगवा बुजुर्ग थाना पटहेरवा द्वारा दाखिल अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया है। यह अभ्यावेदन धारा 15 (1) अंतर्गत 9 जून 2025 को दाखिल किया गया था। डीएम ने निर्देश दिया कि संबंधित पत्रावली अधिकारितायुक्त न्यायालय (गैंगस्टर न्यायालय) को प्रेषित की जाए।
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इसी तरह, सत्येंद्र पटेल निवासी मुहाना बुजुर्ग थाना सिंदुरिया जनपद महराजगंज के अभ्यावेदन को भी निरस्त कर दिया गया। यह आवेदन 20 दिसंबर 2023 को दाखिल किया गया था। पहले जारी आदेश 3 नवंबर 2023 को यथावत रखते हुए डीएम ने पत्रावली गैंगस्टर न्यायालय भेजने के निर्देश दिए।
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वहीं, हाटा क्षेत्र के बरवा छत्तरदास निवासी सुरजीत पुत्र हरिओम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उसे उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत गुंडा घोषित कर दिया। उसे छह माह के लिए जनपद कुशीनगर से निष्कासित किया गया है। इस अवधि में उसे जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि किसी अदालत में पेशी के लिए उसे अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले जिला मजिस्ट्रेट ने दो मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत दाखिल अभ्यावेदन निरस्त कर दिए।
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