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आधार कार्ड में जहां का पता, वहीं बनेगा स्थायी लाइसेंस
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आधार कार्ड में जहां का पता, वहीं बनेगा स्थायी लाइसेंस
- एक जुलाई से लागू होगी व्यवस्था, पूर्व बने डीएल पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। आधार प्रमाणीकरण के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भले सहूलियत मिली है। लेकिन एक जुलाई से स्थायी लाइसेंस आवेदकों को नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। आरटीओ के बदले नियमों के अनुसार स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस वहीं से जारी हो सकेगा जहां का पता आवेदक के आधार कार्ड पर दर्ज होगा। हालांकि एक जून से पहले लर्निंग लाइसेंस बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उनका स्थायी लाइसेंस भी पूर्व के आवेदन के आधार पर बन जाएगा।
एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने बताया कि नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थायी लाइसेंस के लिए आधार कार्ड के पते वाले जिले के आरटीओ कार्यालय में जाना होगा। यह व्यवस्था मुख्यालय ने एक जुलाई से लागू करने का आदेश दिया है। एक जुलाई को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को एक माह बाद अपने आधार कार्ड के पते वाले जिले में स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि आधार के अलावा पते के प्रमाण के तौर पर संस्थान का आईडी कार्ड, बीमा रसीद आदि मान्य होता था, लेकिन जब से आधार प्रमाणीकरण के जरिए लर्निंग लाइसेंस आवेदन की व्यवस्था शुरू हुई है, पते के प्रमाण के तौर दूसरा विकल्प पूछने कई लोग आ रहे हैं।
एक जुलाई से नई व्यवस्था लागू होगी। लर्निंग लाइसेंस आवेदक कहीं भी ले सकेंगे। लेकिन स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस उनको उस जिले के आरटीओ में जाना पड़ेगा जहां का पता उनके आधार कार्ड पर दर्ज होगा।
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- मोहम्मद अजीम, एआरटीओ, कुशीनगर
एक जून से 28 तक 1,239 ने लाइसेंस के लिए किया आवेदन
एक जून से 28 जून से तक कुल 1,239 लोगों ने स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इसमें से 742 लोग एआरटीओ कार्यालय पर हुई परीक्षा में पास हुए हैं, जबकि शेष आवेदक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जिन्हें पुन: परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करना होगा।
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- एक जुलाई से लागू होगी व्यवस्था, पूर्व बने डीएल पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। आधार प्रमाणीकरण के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भले सहूलियत मिली है। लेकिन एक जुलाई से स्थायी लाइसेंस आवेदकों को नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। आरटीओ के बदले नियमों के अनुसार स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस वहीं से जारी हो सकेगा जहां का पता आवेदक के आधार कार्ड पर दर्ज होगा। हालांकि एक जून से पहले लर्निंग लाइसेंस बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उनका स्थायी लाइसेंस भी पूर्व के आवेदन के आधार पर बन जाएगा।
एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने बताया कि नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थायी लाइसेंस के लिए आधार कार्ड के पते वाले जिले के आरटीओ कार्यालय में जाना होगा। यह व्यवस्था मुख्यालय ने एक जुलाई से लागू करने का आदेश दिया है। एक जुलाई को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को एक माह बाद अपने आधार कार्ड के पते वाले जिले में स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि आधार के अलावा पते के प्रमाण के तौर पर संस्थान का आईडी कार्ड, बीमा रसीद आदि मान्य होता था, लेकिन जब से आधार प्रमाणीकरण के जरिए लर्निंग लाइसेंस आवेदन की व्यवस्था शुरू हुई है, पते के प्रमाण के तौर दूसरा विकल्प पूछने कई लोग आ रहे हैं।
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एक जुलाई से नई व्यवस्था लागू होगी। लर्निंग लाइसेंस आवेदक कहीं भी ले सकेंगे। लेकिन स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस उनको उस जिले के आरटीओ में जाना पड़ेगा जहां का पता उनके आधार कार्ड पर दर्ज होगा।
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- मोहम्मद अजीम, एआरटीओ, कुशीनगर
एक जून से 28 तक 1,239 ने लाइसेंस के लिए किया आवेदन
एक जून से 28 जून से तक कुल 1,239 लोगों ने स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इसमें से 742 लोग एआरटीओ कार्यालय पर हुई परीक्षा में पास हुए हैं, जबकि शेष आवेदक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जिन्हें पुन: परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करना होगा।