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Kushinagar News: गांजा तस्करी के दोषी को आठ माह का कारावास व अर्थदंड
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को आठ माह का कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के विवेचना तथा अभियोजन की पैरवी के बाद 16 मार्च को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने आरोपी दाऊद शब्बीर निवासी अंसार टोला खलीलाबाद को एक किलो 100 ग्राम गांजा बरामद करते हुए अभियोग पंजीकृत किया था।
साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट से संबंधित आरोपी ताऊद शब्बीर निवासी अंसार टोला खलीलाबाद को एनडीपीएस एक्ट के अपराध में आठ माह के कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अर्थदंड अदा न करने पर उक्त दोषी को सात दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। दोषी के पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को दंडादेश के साथ समायोजित किया जाएगा।
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पुलिस के विवेचना तथा अभियोजन की पैरवी के बाद 16 मार्च को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने आरोपी दाऊद शब्बीर निवासी अंसार टोला खलीलाबाद को एक किलो 100 ग्राम गांजा बरामद करते हुए अभियोग पंजीकृत किया था।
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साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट से संबंधित आरोपी ताऊद शब्बीर निवासी अंसार टोला खलीलाबाद को एनडीपीएस एक्ट के अपराध में आठ माह के कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अर्थदंड अदा न करने पर उक्त दोषी को सात दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। दोषी के पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को दंडादेश के साथ समायोजित किया जाएगा।