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न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
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न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण
संवाद न्यूज एजेंसी
पकड़ियार बाजार। क्षेत्र के ग्राम सभा गड़हिया बसंतपुर के टोला रंगपुर में न्यायालय के आदेश पर एसडीएम ने अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान खाद गड्ढे और खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से बने घरों को जेसीबी तुड़वा दिया।
गड़हिया बसंतपुर निवासी मोहर्रम अंसारी ने गांव के कुछ लोगों पर खलिहान और खाद गड्ढे की जमीन में घर बनाने का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीते माह में हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग ने मौके की पैमाइश की थी, तो पांच लोगों के घर सरकारी भूमि में बने होने का मामला सामने आया था। राजस्व विभाग की आख्या पर हाईकोर्ट ने निर्धारित समय के अंदर खलिहान की जमीन को खाली कराने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पहुंचे अधिकारियों ने घर बनाए लोगों की दीन-हीन दशा को देख मानवीय संवेदना पर सहूलियत दे दिया गया था। शिकायत कर्ता मोहर्रम अंसारी ने कार्रवाई से असंतुष्ट होकर संबंधित के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडम कर दिया। न्यायालय ने वादी की अपील पर जिला प्रशासन को 16 तारीख से पहले खलिहान की जमीन को खाली करा संबंधित न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए एसडीएम खड्डा उपमा पांडेय ने सोमवार को राजस्व टीम और तीन थाने की पुलिसफोर्स के साथ पहुंचकर जेसीबी से घरों को ध्वस्त कराकर खलिहान की जमीन को खाली करा दिया।
इस दौरान तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, सीओ शिवाजी सिंह, नेबुआ नौरंगिया एसओ गिरिजेश उपाध्याय, खड्डा धर्मवीर सिंह, हनुमानगंज पंकज गुप्ता, लेखपाल अभिमन्यु मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पकड़ियार बाजार। क्षेत्र के ग्राम सभा गड़हिया बसंतपुर के टोला रंगपुर में न्यायालय के आदेश पर एसडीएम ने अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान खाद गड्ढे और खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से बने घरों को जेसीबी तुड़वा दिया।
गड़हिया बसंतपुर निवासी मोहर्रम अंसारी ने गांव के कुछ लोगों पर खलिहान और खाद गड्ढे की जमीन में घर बनाने का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीते माह में हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग ने मौके की पैमाइश की थी, तो पांच लोगों के घर सरकारी भूमि में बने होने का मामला सामने आया था। राजस्व विभाग की आख्या पर हाईकोर्ट ने निर्धारित समय के अंदर खलिहान की जमीन को खाली कराने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पहुंचे अधिकारियों ने घर बनाए लोगों की दीन-हीन दशा को देख मानवीय संवेदना पर सहूलियत दे दिया गया था। शिकायत कर्ता मोहर्रम अंसारी ने कार्रवाई से असंतुष्ट होकर संबंधित के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडम कर दिया। न्यायालय ने वादी की अपील पर जिला प्रशासन को 16 तारीख से पहले खलिहान की जमीन को खाली करा संबंधित न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए एसडीएम खड्डा उपमा पांडेय ने सोमवार को राजस्व टीम और तीन थाने की पुलिसफोर्स के साथ पहुंचकर जेसीबी से घरों को ध्वस्त कराकर खलिहान की जमीन को खाली करा दिया।
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इस दौरान तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, सीओ शिवाजी सिंह, नेबुआ नौरंगिया एसओ गिरिजेश उपाध्याय, खड्डा धर्मवीर सिंह, हनुमानगंज पंकज गुप्ता, लेखपाल अभिमन्यु मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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