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Kaushambi News: नाबालिग को फुसलाकर भगाने के दोषी महिला को तीन साल की सजा

Sun, 05 Oct 2025 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sun, 05 Oct 2025 12:05 AM IST
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Woman sentenced to three years in prison for luring and kidnapping a minor
मोहब्बतपुर पइंसा थाने में दर्ज नाबालिग को फुसलाकर भगाने के मामले में अदालत ने दोषी महिला को तीन साल की कठोर कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एफआईआर के अनुसार, 21 अप्रैल 2018 को थाना मोहब्बतपुर पइंसा में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को पूजा देवी निवासी मोगला मजरा फुसलाकर भगा ले गई है। मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम ने शनिवार को पूजा देवी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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