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Kaushambi News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास

Sat, 24 Oct 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:27 AM IST
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Three years of rigorous imprisonment for man convicted of molesting a minor
नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की ओर से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कराए जाने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
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पुलिस ने बताया कि 20 मई 2021 को चरवा थाने में एक महिला ने रामपुर निवासी राजेश कुमार उर्फ रजनी पुत्र इंद्रपाल के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराई गई। इसके बाद 23 अक्तूबर को जनपद न्यायालय ने आरोपी राजेश कुमार उर्फ रजनी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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